Dry Days in Delhi: ड्रिंक करने वाले दिल्ली वासियों के लिए अलर्ट, अगले 3 महीने में 6 दिन नहीं मिलेगी शराब
Dry Days in Delhi Alert for Delhiites who drink: देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों के लिए ड्राई डे की घोषणा की गई है। इन दिनों में शराब और बीयर की दुकानों पर बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने अक्टूबर से दिसंबर तक छह ड्राई डे अधिसूचित किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, चार सरकारी निगमों द्वारा संचालित शहर की 637 शराब की दुकानें 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 24 अक्टूबर (दशहरा), 28 अक्टूबर (वाल्मीकि जयंती), 12 नवंबर (दीपावली), 27 अक्टूबर (गुरुवार) को बंद रहेंगी। वहीं, नानक जयंती) और 25 दिसंबर (क्रिसमस) वाले दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
हर साल 21 दिनों के लिए रहता है ड्राई डे
सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा हर तीन महीने में ड्राई डे अधिसूचित किए जाते हैं। जबकि दिल्ली में एक साल में 21 निश्चित ड्राई डे होते हैं, जो देश में सबसे अधिक है, जिस वर्ष चुनाव होते हैं, उस वर्ष यह संख्या बढ़ जाती है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमों के अनुसार, शराब की दुकानें किसी भी ड्राई डे पर मादक पेय नहीं बेच सकती हैं। हालांकि, यह प्रतिबंध शुल्क-मुक्त दुकानों पर शराब की बिक्री या होटल, क्लब और रेस्तरां में शराब परोसने पर लागू नहीं होता है।
इन मौकों पर किया जाता है ड्राई डे घोषित
आपको बता दें कि दिल्ली के उत्पाद शुल्क आयुक्त को देश के धार्मिक त्योहारों और महान हस्तियों की जयंती और पुण्यतिथि जैसे मौकों पर ड्राई डे घोषित करने का अधिकार है। साथ ही बताया गया है कि उत्पाक शुल्क लाइसेंसधारकों को ड्राई के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से मंजूरी के बाद मौजूदा आबकारी नीति को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
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