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फ्लाइट में यात्रियों को कितने दिए जाएं 'पेग', सरकार ने बताया

How much alcohol serve in flight: डीजीसीए ने कोर्ट में कहा कि इस तरह के अभ्रद व्यवहार से निपटने के लिए नियम होते हैं। नियमों के अनुसार किसी यात्री को कितनी शराब परोसी जाए जिससे वह अनियंत्रित न हो, विमान में कोई अभ्रद व्यवहार न करे ये एयरलाइन के विवेक पर निर्भर करता है।
06:29 PM Apr 10, 2024 IST | Amit Kasana
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How much alcohol serve in flight: फ्लाइट में एक यात्री को कितने ML शराब परोसी जाए, इस बारे में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। दरअसल, 2022 में एयर इंडिया की दो अलग-अलग उड़ानों में नशे में यात्रियों ने कथित तौर दूसरे यात्रियों पर पेशाब कर दिया था। इन घटनाओं के बाद एक महिला (मामले में पीड़िता) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में ऐसे मामलों को रोकने के लिए डीजीसीए से एसओपी बनाने और सख्त निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। अदालत ने पिछली सुनवाई पर डीजीसीए से इस बारे में जवाब मांगा था।

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शराब परोसने को लेकर ये है नियम

हाल ही में डीजीसीए ने इस मामले में शीर्ष अदालत में अपना जबाब दाखिल किया है। डीजीसीए ने कोर्ट कहा कि इस तरह के अभ्रद व्यवहार से निपटने के लिए एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) होती है। जिसमें विमान में शराब परोसने की सीमा के बारे में स्पष्ट बताया गया है। डीजीसीए के अनुसार नियमों के अनुसार किसी यात्री को कितनी शराब परोसी जाए जिससे वह अनियंत्रित न हो, विमान में कोई अभ्रद व्यवहार न करे ये एयरलाइन और मौके पर एयरलाइन के क्रू मेंबर्स के विवेक पर निर्भर करता है।

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सुप्रीम कोर्ट में दिए गए तर्क

अदालत में पेश याचिका में कहा गया था कि एयर इंडिया की उड़ान में पेशाब करने के मामले में क्रू मेंबर्स ने असंवेदनशीलता बरती। याची का आरोप था कि क्रू मेंबर्स ने इस मामले से निपटाने में लापरवाही बरती थी। जिससे उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचा है। बता दें याची विमान में पेशाब करने के एक मामले में पीड़िता है। याची का आरोप था कि क्रू मेंबर्स ने आरोपी को ज्यादा शराब परोसी। घटना होने पर उन पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया। इसके अलावा वे घटना की सूचना पुलिस को देने संबंधी अपने कर्तव्य में भी विफल रहे।

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