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जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया अभी मंत्री बन पाएंगे या नहीं? सामने आई बड़ी वजह

दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इसके बाद अब सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया की दिल्ली कैबिनेट में वापसी हो पाएगी?
11:27 AM Aug 10, 2024 IST | Rakesh Choudhary
manish sisodia
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Manish Sisodia: दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करीब 17 महीने तिहाड़ जेल में रहने के बाद शुक्रवार रात को बाहर आ गए। उनके बाहर आने के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको शर्तों के साथ जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने उनके सचिवालय में जाने पर रोक नहीं लगाई है ऐसे में लग रहा है कि वे मंत्रिमंडल में वापसी कर सकते हैं लेकिन उनकी वापसी में एक अड़चन है।

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अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वे फिलहाल इसी मामले में जेल में बंद हैं। ऐसे में उनके बाहर आए बिना सिसोदिया मंत्री नहीं बन सकते। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट को चुनने का अधिकार होता है। लेकिन सीएम के जेल में होने के चलते वे अभी इस पर निर्णय नहीं कर सकते। दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 एए के अनुसार दिल्ली मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में दिल्ली में सीएम समेत कुल 7 मंत्री ही बन सकते हैं।

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अभी मंत्री नहीं बन पाएंगे सिसोदिया

आप नेताओं ने कहा कि बैठक कब होगी सिसोदिया को कैबिनेट में कैसे शामिल किया जाएगा। इस पर फैसला केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद ही किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं। उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया था। इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल सरकार में उनके पास आबकारी, वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय थे। सिसोदिया से पहले मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को भी अरेस्ट किया गया था। इसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कैबिनेट में शामिल किया गया। ताकि विभागों का बंटवारा किया जा सके।

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Tags :
Arvind KejriwalDelhi liquor policy caseEDManish Sisodia
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