'मनीष सिसोदिया सम्मानित व्यक्ति...वे भागेंगे नहीं', फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
Manish Sisodia Bail Update: आखिरकार मनीष सिसोदिया के लिए जेल के दरवाजे खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें सुप्रीम राहत दी। वे पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। ट्रायल में देरी और जमानत को अनिवार्य बताकर सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। इससे पहले जून में सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को रद्द कर चुका है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 400 से ज्यादा गवाह शामिल है ऐसे में नहीं लगता है कि जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। मामले में ज्यादातर सबूत जुटाए जा चुके हैं। उनके साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। गवाहों को डराने और प्रभावित करने को लेकर उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। उन्हें हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी।
सिसोदिया पर ये आरोप
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद थे। उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया था। इस मामले में ईडी ने सिसोदिया को 9 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। सिसोदिया पर दिल्ली का आबकारी मंत्री रहते हुए दिल्ली के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उनके फैसले से दिल्ली सरकार के खजाने को 144 करोड़ की चपत लगी। इसके साथ ही उन पर आरोप था कि एलजी-कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किए थे।
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ये है पूरा मामला
दिल्ली लिकर पाॅलिसी मामले में मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आग्रह केंद्र से किया था। इसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। मामले में ईडी और सीबीआई अब तक 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया है। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के. कविता को अरेस्ट किया था। इनमें से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बेल मिल चुकी है। वहीं के. कविता और सीएम अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद हैं।
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