खेलवीडियोधर्म
मनोरंजन | मनोरंजन.मूवी रिव्यूभोजपुरीबॉलीवुडटेलीविजनओटीटी
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियास्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस

नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज, जानें किसने कराया केस और क्यों?

First Case Under New Criminal Law: दिल्ली के पुलिस थाने में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज हुआ है, जो पुलिस अधिकारी ने ही कराया है और एक स्ट्रीट वेंडर पर आरोप लगाए गए हैं। आइए जानते हैं कि केस कहां दर्ज हुआ और मामला क्या है?
08:46 AM Jul 01, 2024 IST | Khushbu Goyal
नए कानूनों के तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
Advertisement

First FIR Registered Under New Criminal Law: आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिनके तहत कानूनों की परिभाषा बदल गई है। अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं नए कानून के तहत पहली FIR भी दर्ज हो गई है। यह FIR दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज की गई। थाने के सब इंस्पेक्टर ने ही FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोपी एक स्ट्रीट वेंडर को बनाया गया है। वहीं केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) कानून की धारा 285 के तहत दर्ज हुआ है। आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ गांव निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।

Advertisement

 

क्या है मामला?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, SI कार्तिक मीणा ने स्ट्रीट वेंडर पकंज कुमार के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान जब वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के आस-पास एरिया का जायजा ले रहे थे तो पकंज की रेहड़ी नजर आई। पंकज अपनी रेहड़ी पर पानी, बीड़ी, सिगरेट बेच रहा था, लेकिन यह रेहड़ी उसने आने जाने वाले रास्ते पर लगाई हुई थी। उसकी रेहड़ी के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। सब इंस्पेक्टर ने उसे रेहड़ी हटाकर कहीं और लगाने के लिए कहा, लेकिन पंकज अपनी बात कहकर उनकी अनदेखी करके चला गया। इस बर्ताव के चलते उन्होंने रेहड़ी मालिक के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर ली।

Advertisement

यह भी पढ़ें: अवैध शारीरिक संबंध अपराध, गैंगरेप की सजा मौत; आज से नए क्रिमिनल लॉ लागू, 10 पॉइंट में जानें क्या-क्या बदला?

नए कानून के तहत अब ऐसे दर्ज होगी FIR

सूत्रों के मुताबिक, नए कानून के तहत FIR नए तरीके से दर्ज होगी। अब FIR में धारा के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) लिखा जाएगा। नए तरीके से FIR लिखने के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 25 हजार पुलिस कर्मियों को पहले से ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

Advertisement
Tags :
criminal lawsDelhi Newsdelhi policeIndian Constitution
वेब स्टोरी
Advertisement
Advertisement