होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ED की मुश्किल बढ़ा सकते हैं ये 5 सवाल, सुप्रीम कोर्ट में देने होंगे जवाब

Arvind Kejriwal In Supreme Court Against ED: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई में ED को सुप्रीम कोर्ट के 5 सवालों के जवाब देने होंगे।
12:11 AM May 02, 2024 IST | Pooja Mishra
Advertisement

Arvind Kejrival vs ED : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले करीब एक महीने से जेल में बंद हैं। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले को लेकर 16 बार समन भेजने के बाद ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने पर उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वह अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद से अब केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

Advertisement

शुक्रवार को होनी है सुनवाई

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने ED के लिए कुछ सवाल उठाए थे। अब इस मामले की सुनवाई 3 मई 2024 यानी शुक्रवार को होगी। इस सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ED से अपने सवालों के जवाब मांगेगा।

इन 5 प्रश्नों के देने होंगे उत्तर

1. लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ही गिरफ्तारी क्यों?

Advertisement

2. इस मामले में अभी तक किसी भी तरह की कोई कुर्की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि हुई है तो इसमें अरविंद केजरीवाल कैसे शामिल हैं?

3. कोर्ट ने ED से यह भी पूछा है कि आखिर कार्रवाई की शुरुआत और गिरफ्तारी के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों?

4. जहां तक मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले का सवाल है, कुछ बातें उनके खिलाफ आई हैं तो कुछ उनके पक्ष में भी आई हैं। केजरीवाल का मामला किस पक्ष में है?

5. केजरीवाल जमानत के लिए अप्लाई करने की जगह अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अगर वह जमानत की मांग करते तो उन्हें पीएमएलए (प्रिवेंशनव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के सेक्शन 45 के तहत कठिन प्रावधानों का सामना करना पड़ता। ऐसे में सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे की जा रही है?

माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों से ईडी मुश्किल में पड़ सकती है। उसे 3 मई तक इन सवालों के जवाब शीर्ष अदालत को देने हैं।

Open in App
Advertisement
Tags :
Arvind KejriwalEnforcement Directoratespecial-newsSupreme Court
Advertisement
Advertisement