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क्या है धारा 163? दिल्ली में की गई लागू, अगले छह दिन नहीं होंगे ये काम

What Is Article 163: पांच अक्टूबर तक दिल्ली के किसी भी इलाके में पांच या इससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर मनाही होगी।
11:02 PM Sep 30, 2024 IST | Amit Kasana
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Delhi Police Commissioner: देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू की गई है। यहां 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अगले छह दिनों तक ये लागू रहेगी। बता दें पहले इसे धारा 144 के रूप में जाना जाता था। दरअसल, अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में कई अलग-अलग संगठनों ने प्रदर्शन और विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं।

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इसके अलावा डूसू चुनाव के नतीजे आने हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। बता दें धारा 163 लागू होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर सुरखा बढ़ा दी गई है। 5 अक्टूबर तक दिल्ली के किसी भी इलाके में पांच या इससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होने पर मनाही होगी। इसके अलावा किसी तरह फायर-आर्म्स, बैनर, लाठी और तलवार आदि लाइसेंसी हथियार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में धरना आदि देने पर प्रतिबंध रहेगा।

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इन वजहों से लागू की गई धारा 163

जानकारी के अनुसार सोमवार शाम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस बारे में नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव और शाही ईदगाह का मुद्दा समेत अन्य कई मुद्दों पर धरने-प्रदर्शन हो सकते हैं। जिसके चलते दिल्ली में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर धारा 163 लागू की है।

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Delhi News
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