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Elvish Yadav की मुश्किलें बढ़ीं, PFA अधिकारी पहुंचे हाईकोर्ट, दलील- मेरी जान को खतरा है, एक्शन लें

Elvish Yadav Snake Venom Case: एल्विश यादव स्नेक वेनम मामले में एक नया मोड़ आ गया है। यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले PFA अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
07:08 AM Mar 21, 2024 IST | Jyoti Singh
Elvish Yadav Snake Venom Case.
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Elvish Yadav Snake Venom Case: बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच खबर है कि स्नेक वेनम मामले में जिला अदालत में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग करने वाले PFA अधिकारी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। फिलहाल मामले की सुनवाई अगले महीने 18 अप्रैल को होगी।

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याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ता सौरव गुप्ता ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने एक गाने में दूसरे देश के सांप का इस्तेमाल करने के लिए एल्विश यादव पर कार्रवाई करने की बात कहते हुए गुरुग्राम अदालत में याचिका दायर की थी।

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पीपल फार एनिमल के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता के अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इस मामले में फिलहाल जीपी हरियाणा, गृह मंत्रालय, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और थाना प्रभारी बादशाहपुर को पार्टी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि एल्विश यादव मामले में याचिकाकर्ता को सोशल मीडिया पर केस वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। वहीं केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

जवाब दाखिल करने का निर्देश

उधर, याचिकाकर्ता की दलील पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई जसजीत सिंह बेदी की बेंच में चल रही है। इससे पहले पांच मार्च को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक पत्र दाखिल करते हुए जान का खतरा बताया था। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को जांच के निर्देश जारी किए थे। इस मामले की सुनवाई गुरुग्राम में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत में चल रही है, जिसकी सुनवाई 28 मार्च को होगी।

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