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इमरजेंसी फिल्म को लेकर बढ़ीं कंगना रनौत की मुश्किलें, पटना हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस; जानें मामला

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनको पटना हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामला क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं?
11:42 PM Jan 23, 2025 IST | Parmod chaudhary
इमरजेंसी फिल्म को लेकर बढ़ीं कंगना रनौत की मुश्किलें  पटना हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस  जानें मामला

Patna High Court: फिल्म इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिल्म के निर्माता और बॉलीवुड एक्ट्रेस समेत कई लोगों को पटना हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उनके खिलाफ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की बहू कल्पना सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया है कि दिनकर की प्रसिद्ध कविता 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' का कॉपीराइट उल्लंघन किया गया है।

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हाई कोर्ट के जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद ही न्यायालय ने एक्ट्रेस कंगना रनौत समेत अन्य लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई थी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।

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कल्पना सिंह ने आरोप लगाया कि रामधारी सिंह 'दिनकर' की प्रसिद्ध पंक्ति 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' को फिल्म इमरजेंसी में बिना किसी से अनुमति लिए प्रयोग किया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन कंगना रनौत ने किया है। वहीं, गीतकार मनोज मुंतशिर हैं। इस कविता की पंक्ति को इमरजेंसी फिल्म के प्रचार और गीत में उपयोग किया गया है। इस मामले में पिछले साल 31 अगस्त को भी कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद फिल्म भी रिलीज कर दी गई।

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7 मार्च को होगी अगली सुनवाई

रामधारी सिंह 'दिनकर' की बहू कल्पना सिंह ने अब फिल्म प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कॉपीराइट मामले में कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एक्ट्रेस कंगना रनौत इस फिल्म में पूर्व PM इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आई हैं। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 मार्च 2025 की तारीख मुकर्रर की है। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामधारी सिंह 'दिनकर' को राष्ट्रीय कवि माना जाता है।

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