Maharaj की रिलीज पर रोक केस पर सुनवाई, वकील बोले- OTT पर सेंसर बोर्ड की मंजूरी की जरूरत नहीं
Junaid Khan Film Maharaj: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े में फंस गई। इस फिल्म को 14 जून को रिलीज किया जाना था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। आज इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील पेश की है। अपनी दलील को पेश करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर कोई फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है, तो इसके लिए सेंसर बोर्ड की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। हालांकि अभी इस केस में पूरी सुनवाई नहीं हुई है और आगे की सुनवाई लंच ब्रेक के बाद शुरू होगी।
जुनैद खान की डेब्यू फिल्म की रिलीज पर रोक
आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म की रिलीज रोक मामले में दलील देते हुए वकील ने कहा कि ये फिल्म साल 1862 के कोर्ट जजमेंट पर आधारित है। वकील ने कहा कि राइटर सौरभ शाह द्वारा लिखी किताब ये फिल्म बनी है। याचिकाकर्ता ने इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री और किताब के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को 1862 के फैसले और 2013 में लिखी किताब की जानकारी है। मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि फिल्म में हमारा पैसा लगा है, हमें कोई अग्रिम सूचना भी नहीं दी गई, हम पहले ही अपनी लॉन्च डेट मिस कर चुके हैं।
क्या है मामला?
दरअसल, 14 जून को जुनैद खान की डेब्यू फिल्म 'महाराज' रिलीज होने वाली थी। रिलीज से एक दिन पहले इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई। सामने आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ‘महाराज’ फिल्म पर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक हिंदू समूह की याचिका के बाद जुनैद खान की पहली फिल्म ‘महाराज’ की रिलीज पर रोक लगा दी थी। इस याचिका में दावा किया गया कि फिल्म ‘महाराज’ हिंदू संप्रदाय के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़काएगी। इसलिए इसे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए।
गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इतना ही नहीं बल्कि फिल्म को लेकर कहा गया कि इसके ट्रेलर को भी सीक्रेट तरह से रिलीज किया गया है। याचिका में कहा गया कि हिंदू धर्म इसकी निंदा करता है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के खिलाफ ‘गंभीर रूप से निंदनीय बातें’ हैं। साथ ही कहा गया कि अगर इस तरह की फिल्में रिलीज होती है, तो जाहिर है कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाएंगी। 13 जून को गुजरात हाईकोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। वहीं, आज इस केस की सुनवाई कोर्ट में जारी है।
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