जॉब ऑफर करने के बाद किया यौन शोषण, पुलिस के सामने 'स्त्री 2' के कोरियोग्राफर ने क्या-क्या कबूला?
Jani Master Confesses To Sexually Assaulting Minor: फिल्म 'स्त्री 2' का गाना 'आज की रात' को कोरियोग्राफ करने वाले जानी मास्टर अब मुश्किलों में फंस गए हैं। जी हां तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने अपने साथ काम करने वाली पूर्व कर्मचारी का यौन शोषण करने का आरोप स्वीकार कर लिया है कोरियोग्राफर ने कबूल कर लिया है कि नौकरी ऑफर करने के बाद उसने पीड़िता का फायदा उठाया।
जानी मास्टर ने कबूल लिया जुर्म
पुलिस की मानें तो 21 साल की पीड़िता ने साल 2017 में एक इवेंट में जानी मास्टर से मुलाक़ात की थी, इसके ठीक दो साल बाद मास्टर ने उन्हें असिस्टेंट कोरियोग्राफर की नौकरी ऑफर की, जिसे पीड़िता ने स्वीकार कर लिया क्योंकि वो एक बड़ी कोरियोग्राफर बनना चाहती थी। जानी मास्टर पर आरोप है कि उसने मुंबई में एक शो के दौरान होटल में पीड़िता का यौन शोषण किया। पीड़िता उस वक्त महज 16 साल की थी और नाबालिग थी।
हिरासत में लिए गए जानी मास्टर
आपको बता दें गुरुवार को तेलुगु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स और वर्कर्स यूनियन द्वारा निलंबित किए गए कोरियोग्राफर जानी मास्टर को बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया और उन्हें हैदराबाद ले जाया जाएगा। जानी मास्टर ने फिल्म 'बाहुबली' और 'पुष्पा: द राइज' जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। जानी मास्टर साउथ इंडस्ट्री के बड़े कोरियोग्राफर है। आप जानकर हो जाएंगे कि जानी मास्टर ने एक या दो बार नहीं बल्कि चार साल तक लगातार वो पीड़िता का यौन शोषण करता रहा।
पीड़िता ने जानी मास्टर पर लगाए कई आरोप
यौन शोषण जैसे जघन्य अपराध के अलावा पीड़िता ने जानी मास्टर पर ये भी आरोप लगाया है कि वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और उनसे 'शादी' करने के लिए मजबूर भी कर रहा था।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि जानी मास्टर के साथ दो और पुरुष भी मुंबई गए थे। उन्होंने कहा कि वो आमतौर पर अपनी मां के साथ रहती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उनकी टिकटें नहीं मिल पाईं। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि अगर वो शिकायत दर्ज करातीं, तो मास्टर ने उसे शारीरिक हिंसा की धमकी दी और फोटोशूट और रिहर्सल के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया।
वहीं यौन उत्पीड़न जांच पैनल की चेयरपर्सन अभिनेत्री झांसी ने एनडीटीवी को बताया कि मास्टर पर लगे यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों के लिए कठोर पोक्सो अधिनियम के तहत सजा हो सकती है।
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