Gujarat: अहमदाबाद नगर निगम ने की ठेकेदारों को लेकर SOP की घोषणा, ब्लैकलिस्ट पर रहा फोकस
Ahmedabad Municipal Corporation Contractors Blacklisting SOP: गुजरात की अहमदाबाद नगर निगम को लेकर एक बढ़ी खबर सामने आई है। यहां नगरपालिका प्रणाली को नुकसान से बचाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की घोषणा की है। इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त ने इस SOP की घोषणा करते हुए बताया कि इस मीडिएशन के जरिए कानूनी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों की तरफ से नियमों के कार्यान्वयन में देरी के कारण यह SOP जारी की गई है।
ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने को लेकर SOP तैयार
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अलग-अलग के कामों को को करने के लिए टेंडर्स या कॉन्ट्रेक्ट किए जाते हैं। कुछ मामलों में ठेकेदारों की तरफ से काम न करने की वजह से नगर निगम प्रणाली की तरफ इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला किया जाता है। लेकिन इस हालात के कारण कुछ मामलों में ठेकेदार नगर पालिका द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ मध्यस्थता में चले जाते हैं। यहां जाने वाले मामलों में से कुछ मामलों में बहुत लंबा समय लगता है। इसके अलावा कई बार फैसले नगरपालिका प्रणाली के खिलाफ भी चला जाता है। इससे प्रणाली पर लागत का बोझ बढ़ जाता है। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए नगर आयुक्त ने 24 सितंबर को ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक SOP तैयार की। जिसे कानूनी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
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आयोग के मानक प्रावधान
केंद्रीय सतर्कता आयोग के मानक प्रावधानों के अनुसार, किसी भी निविदा या अनुबंध में विवाद के मामले में, एक मध्यस्थ ठेकेदार से और एक मध्यस्थ सरकार से नियुक्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी निर्णय सरकार के पक्ष में न जाएं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थ द्वारा दिया गया पुरस्कार या निर्णय ठेकेदार या सरकार को स्वीकार करना पड़ता है।