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14 साल की किशोरी से रेप करता रहा जीजा, शर्मनाक नतीजा, रिश्तेदार ने भी आबरू की तार-तार

Minor Raped in Rajkot: गुजरात के राजकोट में पाॅक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी जीजा और उसके रिश्तेदार को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20 साल के जेल की सजा सुनाई है।
10:28 AM Aug 02, 2024 IST | Rakesh Choudhary
दुष्कर्म के आरोपी जीजा और उसके रिश्तेदार को कोर्ट ने सुनाई सजा
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Minor Raped Brother in Law: गुजरात की पाॅक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले मेें पीड़िता के जीजा और उसके रिश्तेदार को सजा सुनाई है। कोर्ट ने जीजा को आजीवन कारावास की और रिश्तेदार ऑटो रिक्शा ड्राइवर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 16 महीने बाद फैसला सुनाया है।

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जानकारी के अनुसार घटना के समय लड़की 14 साल की थी। वह और उसका छोटा भाई बहन की शादी के बाद झोलाछाप डाॅक्टर के साथ रहने लगे। जब वे घर पर रहे तो जीजा ने उसके साथ तीन साल तक रेप किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इसके बाद नाबालिग ने पड़ोसी से पेट दर्द की शिकायत की तो उसने पुलिस को बताया। इसके बाद लड़की के पिता ने 2 जुलाई 2020 को पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने जीजा डाॅक्टर को 2023 में अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अब उसे दोषी ठहराया है।

डीएनए टेस्ट से सामने आया सच

गर्भवती होने के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन उसकी जन्म लेते ही मौत हो गई। इसके बाद नाबालिग ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ रहने लगी। ट्रायल के दौरान जीजा डाॅक्टर ने कोर्ट को बताया कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही असली अपराधी है। वह लड़की को राजकोट लेकर गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2023 में उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया।

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ट्रायल के दौरान बयान से पलटी नाबालिग

पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट करने के बाद मृत बच्चे को कब्रिस्तान से निकाला और डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। इसके बाद बच्चे के सैंपल का नाबालिग लड़की और ऑटो रिक्शा ड्राइवर के सैंपल से मिलान हो गया। ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने बयान से पलट गई लेकिन उसने कहा कि वह और ड्राइवर साथ रहते थे। ऐसे में कोर्ट ने ड्राइवर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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Gujarat minor rapeGujarat Newsminor raped brother in lawraped sister in law
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