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गुजरात सरकार ने स्कूलों के एजुकेशनल टूर के लिए जारी की नई गाइडलाइन, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

New Guidelines For Educational Tours For Schools: राज्य के स्कूलों में एजुकेशनल ट्रिप के लिए गाइडलाइन्स की घोषणा की गई है। अगर किसी को ट्रैवल करना है तो पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है। वडोदरा में हरणी नाव हादसे के बाद एजुकेशनल टूर पर बैन लगा दिया गया है।
02:02 PM Oct 24, 2024 IST | Deepti Sharma
New Guidelines Educational Tours
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New Guidelines For Educational Tours For Schools: वडोदरा में हरणी नाव हाजसे के बाद गुजरात सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए शैक्षिक दौरे के लिए गाइडलाइन्स की घोषणा की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से गाइडलाइन की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अब से ट्रेवल करने से पहले जरूरी परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही स्कूल टूरिज्म के लिए भी एक संकल्प की घोषणा की गई है, तो अब से अगर गुजरात में कोई भी स्कूल टूर आयोजित करना है तो नियमों का पालन करना होगा।

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इस बारे में पोस्ट करते हुए शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के शासकीय/सहायता प्राप्त/निजी (Self-Reliance) प्राथमिक, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूलों के व्यक्तित्व, अवलोकन शक्ति का विकास किया जाए। इससे जिज्ञासा बढ़ेगी, विद्यार्थी आनंदपूर्वक शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और विकसित स्थानों की ट्रेवल की योजना के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

जरूरी सूचना

शिक्षा विभाग ने सर्कुलर में कहा कि यात्रा के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने और आग, दुर्घटना या अन्य अप्रिय घटना या दुर्घटना को रोकने और सभी भाग लेने वाले छात्रों/शिक्षकों की पूर्ण सुरक्षा बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार/अनुदान प्राप्त /निजी (स्व-स्थायी) छात्रों के आयु वर्ग को ध्यान में रखना चाहिए।

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प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूलों द्वारा एजुकेशनल टूरिज्म के आयोजन के लिए गाइडलाइन के प्रकाशन का मुद्दा सरकार के विचाराधीन था। राज्य के सरकारी/सहायता प्राप्त/निजी (आत्मनिर्भर) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा शैक्षिक पर्यटन की योजना में आग, दुर्घटना या अन्य घटनाओं या दुर्घटनाओं से बचने के लिए और सभी की पूरी सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखने के लिए भाग लेने वाले छात्रों/शिक्षकों के साथ-साथ दिए गए निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

टूर पर जाते समय ये भी करना जरूरी

1. यात्रा की तारीख से 15 दिन पहले टूर के बारे में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करें।
2. वित्तीय खातों को साफऔर पारदर्शी रखा जाना चाहिए और छात्रों और अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
3. अगर सरकार के अन्य विभागों द्वारा इस संबंध में सहायक निर्देश या दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं, तो उन्हें सख्ती से लागू करना होगा।

उपरोक्त नोटिफिकेशन सरकारी/सहायता प्राप्त/निजी प्राथमिक, मध्य और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होगी। सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह 'संकल्प' उसी संबंधित पत्रावली पर शासन की अनुमति दिनांक 23/10/2024 के क्रम में जारी किया गया है।

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