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ख्याति अस्पताल हत्याकांड के बाद गुजरात सरकार की बड़ी कार्रवाई, अस्पतालों के लिए नई SOP का ऐलान

Gujarat Government Big Action: ख्याति अस्पताल के घोटाले के बाद गुजरात सरकार एक्शन में है। इसी में PMJAY कार्ड के तहत इलाज के लिए नई एसओपी का ऐलान किया है।
04:37 PM Dec 23, 2024 IST | Deepti Sharma
Gujarat Government Big Action
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Gujarat Government Big Action: गुजरात में हाल ही में हुए ख्याति जैसे घोटालों को रोकने के लिए सरकार ने अस्पतालों के लिए नए एसओपी की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेष पटेल ने PMJAY योजना की नई SOP की घोषणा की है। PMJAY के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।

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जहां तक ​​कुछ नियमों की बात है, कार्डियोलॉजी सेवाओं के लिए अस्पतालों में फुल टाइम डॉक्टरों की जरूरत होती है। विशेष मामलों में जहां आपातकालीन उपचार बहुत जरूरी है, केवल कैरियोलॉजिस्ट सेवाएं प्रदान करने वाला केंद्र ही एंजियोप्लास्टी कर सकेगा।

अस्पतालों को एंजियोग्राफी के साथ-साथ एंजियोप्लास्टी की सीडी वीडियोग्राफी भी अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी करानी होगी। मरीजों और रिश्तेदारों की सहमति लिखित रूप में और वीडियोग्राफी ली जाएगी।

PMJAY योजना के तहत नए दिशानिर्देश

राज्य सरकार ने लगातार इस बात की चिंता की है कि प्रदेश का कोई भी गरीब या मिडिल क्लास अचानक आई किसी विशेष बीमारी के इलाज के कारण कर्जदार न बन जाये। कठिनाइयों में फंसे लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य सहायता देने के लिए ताकि परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण पूरा परिवार बिखर न जाए, राज्य के सभी जिलों में "पीएमआईएवाई-मा" योजना लागू हुई।

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एक निजी अस्पताल को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिस्टेड की गई है कि जिले के दूरदराज के इलाकों के मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं निकट ही दी जाएं। जिसमें योजना से जुड़ी बीमा कंपनी और जिले की टीम द्वारा जरूरी वेरिफिकेशन शामिल है। योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक रोगों के लिए निर्धारित उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

इनमें कान, नाक और गले के रोग, स्त्री रोग, मानसिक रोग, हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग, गंभीर चोटें, गंभीर नवजात रोग, कैंसर, घुटने और कूल्हे का प्रतिस्थापन, हृदय, गुर्दे, यकृत, गर्भाशय प्रत्यारोपण के साथ-साथ शामिल हैं। योजना के तहत रोगी प्रत्यारोपण सहित अन्य जटिल और महंगे उपचार का लाभ उठा सकता है।

लाभार्थी को अस्पताल रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, निदान के लिए प्रयोगशाला रिपोर्ट, सर्जरी, सर्जरी के बाद की अनुवर्ती सेवाएं, दवाएं, प्रवेश शुल्क, रोगी भोजन, यात्रा व्यय आदि उपलब्ध हैं। गुजरात सरकार ने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करके आर्थिक रूप से पिछड़ी गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ राज्य के उच्च प्राथमिकता वाले तालुकों, जहां नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू सुविधाएं हैं, जो सुरक्षित प्रसव सेवाएं प्रदान करने के लिए "चिरंजीवी योजना" और "बालसखा योजना" का लाभ भी बढ़ाया है। इसका उद्देश्य धीरे-धीरे अस्पतालों को रजिस्टर्ड कर योजना का लाभ देना है ताकि राज्य के आम लोगों के साथ-साथ बाहरी इलाके के लोगों को भी योजना का लाभ आसानी से मिल सके।

कार्डियोलॉजी सेवाओं में एसओपी 

तकनीकी मामलों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञता में संशोधन करना जरूरी लगता है, राज्य सरकार को ध्यान में रखते हुए हम तत्काल प्रभाव से कार्डियोलॉजी सेवाओं के दिशानिर्देशों में संशोधन की घोषणा करते हैं। रोगी के हित में सही फैसला लेने के लिए, केवल उन्हीं केंद्रों को कार्डियोलॉजी सेवाओं के लिए मान्यता देने का फैसला लिया गया है जिनमें फुल टाइम हार्ट डिजीज विशेषज्ञ और कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं।

ताकि लाभार्थी के हित में संयुक्त रूप से सही फैसला लिया जा सके। इसके अलावा अस्पतालों को फुल टाइम कार्डियक एनेस्थेटिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट रखने होंगे। केवल कार्डियोलॉजी सेंटर ही विशेष मामलों में एंजियोप्लास्टी कर सकता है जहां आपातकालीन उपचार बिल्कुल जरूरी है। अस्पतालों को नियुक्ति के समय एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सीडी/वीडियोग्राफी अपलोड करनी होगी। आपातकालीन स्थिति में उपचार के बाद उपरोक्त सीडी/वीडियोग्राफी अपलोड करनी होगी।

विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझावों के बाद ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के इलाज की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नए दिशानिर्देशों के रूप में कैंसर सेवाओं के लिए एसओपी भी विकसित किए गए हैं। कैंसर रोगी की जरूरत के अनुसार उचित उपचार योजना निर्धारित करने के लिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ओ-कोलॉजिस्ट का एक पैनल ट्यूमर बोर्ड के रूप में निर्णय लेगा और टीबीसी (ट्यूमर बोर्ड) में रोगी की उपचार योजना तय करेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज को सर्वोत्तम कैंसर उपचार मिले, टीबीसी (ट्यूमर बोर्ड प्रमाणपत्र) के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा (इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी) में सीबीसीटी (कोन भीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिस्टम) केवी (किलो वॉट) में इमेज अनिवार्य कर दी गई है और महिलाओं में कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी में यह थेरेपी किस ट्यूमर में की जा सकती है, इसमें जरूरी संशोधन किए गए हैं।

सही उपचार और पैकेज चुनने में लचीलेपन की परमिशन देने के लिए विकिरण पैकेजों में सर्वाइकल कैंसर, योनि कैंसर या अन्य कैंसर जैसे कैंसर के मामलों में जहां ब्रैकीथेरेपी की जरूरत होती है, पीएमजेएवाई के तहत उपचार केवल ब्रैकीथेरेपी सुविधा वाले अस्पताल में ही करना होगा। अस्पताल को रेडियोथेरेपी मशीनों के लिए निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों का पालन करते हुए रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।

नवजात देखभाल के लिए एसओपी

नवजात देखभाल और विशेष रूप से आईसीयू में शिशुओं को प्रदान किए जाने वाले उपचार के संबंध में विभिन्न चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। एनआईसीयूएसएनसीयू (नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई / विशेष न्यूबीन केयर यूनिट) में शिशुओं के गुणवत्तापूर्ण उपचार को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल को माताओं की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य रूप से सीसीटीवी स्थापित करना होगा।

टीएचओ समय-समय पर एनआईसीयू का दौरा करेगा और एसएचए को रिपोर्ट सौंपेगा। ऑनलाइन विज़िट मॉड्यूल पोर्टल शीघ्र ही चालू हो जाएगा, जिससे प्रत्येक विज़िट की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सकेगी। नवजात शिशुओं की विशेषज्ञता में पैनल में शामिल करने के लिए फुल टाइम बाल रोग विशेषज्ञों को अनिवार्य किया गया है ताकि शिशुओं को चौबीसों घंटे देखभाल मिल सके। बाल चिकित्सा अस्पतालों के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, नर्सिंग स्टाफ को मरीज के बिस्तर के अनुसार रखना होगा।

आईकेआर/टीएचबी के लिए एसओपी योजना (टुसल कोक्स.रिप्लेसमेंट/टोटल हिप रिप्लेसमेंट) चूंकि टीकेआर/टीएचआर ऑपरेशन करने वाला अस्पताल "ऑर्थोपेडिक और पॉलीट्रॉमा (दुर्घटना)" मामलों का भी इलाज करेगा, कम से कम 30 "ऑर्थोप्लास्टी (टीकेआर/टीएचआर)"% "आर्थोपेडिक और पॉलीट्रॉमा (दुर्घटना)" मामलों का इलाज करना अनिवार्य है।

अनुपालन न करने की स्थिति में, अस्पताल को दंडित किया जाता है। यदि अस्पताल द्वारा लगातार 9 महीनों तक उक्त अनुपात का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामले में अस्पताल को "ऑर्थोप्लास्टी (टीकेआर/टीएचआर)" विशेषता से कुल 75 निलंबित कर दिया जाता है योजना के तहत संबद्ध अस्पतालों से टीकेआर के तहत 3.51 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट

गुजरात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधान के अनुसार रोगी और उनके रिश्तेदारों को पूर्वनिर्धारित उपचार प्रक्रिया की पर्याप्त विस्तृत समझ प्रदान करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सहमति पत्र लेना अनिवार्य है। इसमें निम्नलिखित चिकित्सा उपचार शामिल हैं..

रीढ़ की हड्डी की सर्जरी/ब्रेन सर्जरी/कैंसर सर्जरी रोगी को भविष्य के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अस्पताल में भर्ती के दौरान डिस्चार्ज सारांश डिस्चार्ज के समय उपचार प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी आदि सभी डायग्नोस्टिक चिप अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। गुजरात राज्य के सभी अस्पतालों को संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम के लिए भारत सर दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

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