राम रहीम क्या फिर आएगा जेल से बाहर? चुनाव आयोग से मांगी पैरोल, जानें क्या मिला जवाब?
Ram Rahim Demand Parole: हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच डेरा प्रमुख राम रहीम ने फिर पैरोल मांगी है। राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल वाली अर्जी चुनाव आयोग को भेजी है। हालांकि चुनाव आयोग ने राम रहीम को इस संबंध में स्पष्ट कारण बताने को कहा है। आयोग ने कहा कि आप पैरोल पर बाहर क्यों आना चाहते हैं। जानकारों की मानें तो चुनाव आयोग राम रहीम की अर्जी से संतुष्ट नहीं है।
बता दें कि राम रहीम 13 अगस्त को 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद वह 2 सितंबर को रोहतक की सुनारिया जेल लौटा था। ऐसे में 27 दिन बाद ही फिर से पैरोल की मांग करने से चुनाव आयोग ने उसकी अस्थाई रिहाई पर सवाल उठाए हैं। राम रहीम पर आरोप लगाया जाता है कि वे हरियाणा चुनाव को प्रभावित करने के लिए जेल से पैरोल लेकर बाहर आते हैं।
आठ महीने जेल से बाहर बिता चुके डेरा प्रमुख
राम रहीम को दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उसे 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद से ही डेरा प्रमुख 10 बार पैरोल या फरलो पर बाहर आ चुके हैं। वे अब तक 255 दिन यानी आठ महीने से ज्यादा समय जेल से बाहर बिता चुके हैं। उसके पैरोल या फरलो पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्योंकि इसकी टाइमिंग चुनाव के समय की होती है।
आपातकालीन मामलों में मिलती है पैरोल
वहीं अधिकारियों ने बताया कि उनका 20 दिन के पैरोल का आवेदन चुनाव आयोग को भेजा गया है। चुनाव आयोग ने जेल विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने कहा कि पैरोल पर बाहर आने के पीछे अनिवार्य आकस्मिक कारण क्या है। बता दें कि 2019 में चुनाव आयोग सभी राज्यों को पत्र भेज कर यह कह चुका कि पैरोल अत्यंत आपातकालीन मामलों में दी जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि दोषी किसी चुनाव संबंधी गतिविधि में शामिल ना हो।
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क्या बोले राम रहीम के प्रवक्ता
मामले में उनके प्रवक्ता ने कहा कि उनके बाहर आने का मकसद चुनाव नहीं बल्कि वे कानूनन पैरोल के हकदार है क्योंकि उनकी 20 दिन की पैरोल अभी भी बाकी है। अगर उसे समय पर नहीं लिया गया तो यह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता पैरोल का अनुरोध कब स्वीकार होगा। पिछली बार जब उन्हें पैरोल मिली थी तो उसकी अर्जी भी कई दिनों पहले दी गई थी।
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