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पति से हुआ तलाक तो नाबालिग बेटे से मिटाने लगी हवस, मिली ऐसा सजा, कांप जाएगी रूह

Haryana Crime News: यमुनानगर जिले में एक महिला पति से तलाक के बाद अपने नाबालिग बेटे से संबंध बनाती थी। इस दौरान वह उसे नशीली दवा पिला देती थी। मामले में कोर्ट ने गुरुवार को महिला को आजीवन कैद की सजा सुनाई।
10:22 AM Jul 19, 2024 IST | Rakesh Choudhary
नाबालिग बेटे से संबंध बनाती थी महिला
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Mother Sex With Minor Son: हरियाणा के यमुनानगर से मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने पति से तलाक के बाद नाबालिग बेटे से अवैध संबंध बनाए। गुरुवार को इस मामले में निचली अदालत ने महिला को आजीवन कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने 15 महीने तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है।

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जानकारी के अनुसार छप्पर थाना पुलिस ने एसपी कार्यालय में नाबालिग की सौतेली मां की शिकायत के आधार 31 मार्च 2022 को मामला दर्ज किया था। एसपी को दी शिकायत में नाबालिग की सौतेली मां ने बताया कि उसके पति का 13 जनवरी 2011 को पूर्व पत्नी से तलाक हो गया। जब तलाक हुआ तब दोनों को 6 साल का बेटा और 5 साल की बेटी थी। तलाक के समय महिला ने लिखकर दिया कि न तो वह बच्चों को रखेगी और न ही पति की संपत्ति पर अपना दावा करेगी। इसके बाद महिला ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से दूसरी शादी रचा ली। कुछ समय बाद उसे भी तलाक दे दिया।

घर ले जाकर की गलत हरकतें

शिकायत के अनुसार महिला ने कुछ समय बाद गांव के ही किसी युवक के तीसरी शादी कर ली। कुछ समय पहले उसे बेटे के मोबाइल से एक ऑडियो मिला। इसमें महिला बच्चे के साथ अश्लील बातें करती हुई सुनाई दे रही थी। जानकारी के अनुसार जब बेटा पढ़ने के लिए जाता तो पहली मां से उसकी मुलाकात हुई। वह उसे अपने घर ले गई, जहां उसे नशीली चीज पिलाई और फिर उसके साथ गलत हरकतें की। इसके बाद पुलिस ने ऑडियो क्लिप और वीडियो को आधार मानकर मामला दर्ज किया।

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कोर्ट में मुकर गया था पीड़ित नाबालिग

निचली अदालत ने इस मामले में 15 महीने और 18 दिन बाद यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार कोर्ट के फैसला सुनाते ही महिला बेसुध होकर नीचे गिर गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषी महिला ने मातृत्व को तार-तार किया है। बता दें कि कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़ित नाबालिग अपनी बात से मुकर गया था लेकिन कोर्ट ने ऑडियो और वीडियो क्लिप के आधार पर महिला को यह सजा सुनाई।

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