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Supreme Court: अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दर्ज याचिका सुप्रीम कोर्ट से ली वापस

Arvind Kejriwal Arrest Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका वापस ले ली है। अब निचली अदालत में सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट आने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से याचिका वापस लेने की वजह भी बताई गई है।
12:08 PM Mar 22, 2024 IST | Khushbu Goyal
Arvind Kejriwal Arrest Supreme Court Hearing
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Arvind Kejriwal Arrest Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को अभी निचली अदालत में पेश किया जाना है, इसलिए हम यहां से याचिका वापस ले रहे हैं।

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बता दें कि बीती रात गिरफ्तारी होते ही आम आदमी पार्टी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पेश किया था। ईडी का पक्ष भी सुनने की अपील की गई थी। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर कोई भी फैसला देने से पहले ईडी का पक्ष भी सुना जाए। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी सुबूत हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली।

 

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3 सदस्यों वाली बेंच ने करनी थी सुनवाई

बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई करनी थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुबह ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने उन्होंने केजरीवाल का केस संजीव खन्ना की बेंच के समक्ष पेश करने को कहा था। याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यों की बेंच ने करनी थी, लेकिन याचिका वापस ले ली गई।

 

क्यों वापस ली गई याचिका?

सूत्रों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर वापस ली, क्योंकि निचली अदालत में मामले की सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को वहां मौजूद रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद अभिषेक मनु सिंघवी फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

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Tags :
Arvind KejriwalDelhi AAPDelhi liquor policy caseSupreme Court of India
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