होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियास्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

Badlapur Case: स्कूल के चेयरमैन और सेक्रेटरी को नहीं मिली अग्रिम जमानत; अपील पर क्या बोली बॉम्बे हाईकोर्ट?

Badlapur Sexual Assault Case : महाराष्ट्र के बदलापुर में स्थित जिस स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था उस स्कूल के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए खारिज कर दिया है।
06:06 PM Oct 01, 2024 IST | Gaurav Pandey
Advertisement

Badlapur Case Latest Updates : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के बदलापुर में स्थित स्कूल के चेयरमैन और सेक्रेटरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ अक्षय शिंदे नामक शख्स ने दुष्कर्म किया था जिसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस आरएन लड्ढा की एकल बेंच ने कहा कि प्रधम दृष्टया पता चलता है कति दोनों आरोपियों को 16 अगस्त से पहले मामले की जानकारी थी। लेकिन, उन्होंने पुलिस या स्थानीय अथॉरिटी को बताने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।

Advertisement

हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्होंने यह झेला है वह नाबालिग हैं। जो ट्रॉमा उन्होंने सहा है उसका उनकी किशोरावस्था पर गहरा असर पड़ सकता है और उन्हें जीवन भर इन साइकोलॉजिकल जख्मों के साथ रहना पड़ सकता है। अदालत ने आगे कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि जिन लोगों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है वह स्कूल के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रथम दृष्टया पता चलता है कि पीड़ित बच्चियों के अभिभावकों ने क्लास टीचर्स और अन्य स्टाफ से अपनी समस्या के बारे में बताया था। स्कूल के चेयरमैन और सेक्रेटरी को 16 अगस्त से पहले मामले की जानकारी थी।

अदालत ने पूछे बड़े सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किए जाने में हुई देरी मुख्य रूप से इसलिए हुई क्योंकि चेयरमैन और सेक्रेटरी ने अपनी ओर से लापरवाही दिखाई जिसका कारण सिर्फ वही जानते हैं। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी है तो उसके बारे में पुलिस को बताना उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। अदालत ने आगे कहा कि स्कूल परिसर में सीसीटीवी फुटेज पहले दिन से मिसिंग है।

Advertisement

बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आने वाले बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न के मामले ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। इन बच्चियों में से एक की उम्र 4 तो दूसरी की उम्र 5 साल है। उनके साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले शख्स का नाम अक्षय शिंदे था जो स्कूल में ही काम किया करता था। उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसने भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी जान चली गई थी।

Open in App
Advertisement
Tags :
Badlapur rape caseBombay High Courtspecial-news
Advertisement
Advertisement