Badlapur Case: स्कूल के चेयरमैन और सेक्रेटरी को नहीं मिली अग्रिम जमानत; अपील पर क्या बोली बॉम्बे हाईकोर्ट?
Badlapur Case Latest Updates : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के बदलापुर में स्थित स्कूल के चेयरमैन और सेक्रेटरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ अक्षय शिंदे नामक शख्स ने दुष्कर्म किया था जिसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस आरएन लड्ढा की एकल बेंच ने कहा कि प्रधम दृष्टया पता चलता है कति दोनों आरोपियों को 16 अगस्त से पहले मामले की जानकारी थी। लेकिन, उन्होंने पुलिस या स्थानीय अथॉरिटी को बताने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।
हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्होंने यह झेला है वह नाबालिग हैं। जो ट्रॉमा उन्होंने सहा है उसका उनकी किशोरावस्था पर गहरा असर पड़ सकता है और उन्हें जीवन भर इन साइकोलॉजिकल जख्मों के साथ रहना पड़ सकता है। अदालत ने आगे कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि जिन लोगों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है वह स्कूल के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रथम दृष्टया पता चलता है कि पीड़ित बच्चियों के अभिभावकों ने क्लास टीचर्स और अन्य स्टाफ से अपनी समस्या के बारे में बताया था। स्कूल के चेयरमैन और सेक्रेटरी को 16 अगस्त से पहले मामले की जानकारी थी।
अदालत ने पूछे बड़े सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किए जाने में हुई देरी मुख्य रूप से इसलिए हुई क्योंकि चेयरमैन और सेक्रेटरी ने अपनी ओर से लापरवाही दिखाई जिसका कारण सिर्फ वही जानते हैं। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी है तो उसके बारे में पुलिस को बताना उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। अदालत ने आगे कहा कि स्कूल परिसर में सीसीटीवी फुटेज पहले दिन से मिसिंग है।
बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आने वाले बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न के मामले ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। इन बच्चियों में से एक की उम्र 4 तो दूसरी की उम्र 5 साल है। उनके साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले शख्स का नाम अक्षय शिंदे था जो स्कूल में ही काम किया करता था। उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसने भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी जान चली गई थी।