खेलवीडियोधर्म
मनोरंजन | मनोरंजन.मूवी रिव्यूभोजपुरीबॉलीवुडटेलीविजनओटीटी
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियास्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस

चेन्नई में दुकान पर बिक रहा था 'मां का दूध', 50 बोतल कीं सील तो मालिक ने दिया अजीब जवाब

Chennai Bottled Human Milk Shop Sealed: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बोतलबंद मानव दूध की बिक्री का मामला सामने आया है। रेड कर अधिकारियों ने एक दुकान को सील किया है। दुकान मालिक ने लाइसेंस किसी और चीज का ले रखा था। लेकिन वह बोतलों में बंद करके मानव दूध बेच रहा था।
09:20 PM May 31, 2024 IST | Parmod chaudhary
FSSAI ने चेतावनी जारी की थी।
Advertisement

Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के माधवरम इलाके में एक दुकान को सील किया गया है। दुकान पर बोतलबंद मानव दूध की बिक्री की जा रही थी। दुकान मालिक ने प्रोटीन पाउडर बेचने का लाइसेंस ले रखा था, जिसकी आड़ में वह यह सब कर रहा था। 50 मिलीलीटर मानव दूध की बोतल के लिए 500 रुपये वसूलता था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया था कि माधवरम इलाके में एक दुकान पर मानव दूध बेचा जा रहा है। जिसके बाद दुकान पर रेड कर 50 मानव दूध की बोतलें जब्त की गई।

Advertisement

यह भी पढ़ें:मतगणना के बाद अगर 3 समीकरण बने तो वित्तीय बाजार पर डालेंगे सीधा असर

सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। रेड में अधिकारियों को कुछ लोगों के नंबर मिले हैं। जिन्होंने यह दूध दान देने की बात कही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दुकान को सील करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। पहली बार चेन्नई में मानव दूध बेचे जाने का मामला सामने आया है। इससे पहले कर्नाटक में मानव दूध बेचे जाने की बात सामने आई थी। जिसके बाद वहां मानव दूध की बिक्री को बैन किया जा चुका है।

Advertisement

24 मई को जारी की गई थी एडवाइजरी

दुकान मालिक ने अधिकारियों को बिक्री को लेकर अजीब तर्क दिया। उसने कहा कि वह सेवा करने के उद्देश्य से माताओं का दूध खरीदकर बेचता था। वहीं, देश के खाद्य नियामक की ओर से भी 24 मई को एक एडवाइजरी जारी की गई थी। जिसमें मानव दूध की बिक्री को गैर कानूनी बताते हुए चेतावनी दी गई थी। एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने मामले में एफएसएस अधिनियम 2006 का हवाला दिया था। जिसमें मानव दूध खरीदने और बेचने पर दंड का प्रावधान है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अगर कहीं इस तरह का गैरकानूनी काम हो रहा है, तो उसे फौरन बंद करवाया जाए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

 

Advertisement
Tags :
Tamil Nadu crime news
वेब स्टोरी
Advertisement
Advertisement