होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैरेंट्स से लेनी होगी अनुमति, केंद्र सरकार लाएगी नए नियम

DPDP Draft Rules : आजकल हर व्यक्ति के हाथों में मोबाइल देखने को मिल जाता है। चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा। अगर सोशल मीडिया से फायदा है तो नुकसान भी। ऐसे में इसे लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है।
10:13 PM Jan 03, 2025 IST | Deepak Pandey
केंद्र सरकार लाएगी डीपीडीपी रूल्स।
Advertisement

DPDP Draft Rules : अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे अब अपने पैरेंट्स से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसे लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नए नियम लाने वाली है। इसे लेकर केंद्र ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करके व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) मसौदा नियमों के लिए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

Advertisement

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि डीपीडीपी नियमों का मसौदा परामर्श के लिए खुला है, जिसमें लोगों के विचार शामिल किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि मसौदा डीपीडीपी नियमों के लिए जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगें गए हैं। लोगों का यह फीडबैक सरकार के नागरिक सहभागिता मंच MyGov.in के जरिए लिया जाएगा। फिर 18 फरवरी के बाद आपत्तियों और सुझाव पर विचार किए जाएंगे।

यह भी पढे़ं : मोदी सरकार के 10 साल vs कांग्रेस सरकार के 10 साल, जानें किसने-किस सेक्टर में कितनी नौकरियां निकालीं?

Advertisement

बच्चों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई 

केंद्र सरकार के डीपीडीपी मसौदा नियमों का लंबे समय से इंतजार था। इस नियम के तहत बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अपने परिजनों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। हालांकि, इस मसौदे में नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है।

यह भी पढे़ं : ‘आमदनी घटी, कर्जदार बढ़े’, गोल्ड लोन को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला

नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के मसौदा नियमों में जुर्माना का भी प्रावधान है, लेकिन यह जुर्माना बच्चों पर नहीं लगेगा। अगर कोई कंपनी इस नियमों का उल्लंघन करेगी तो उसके खिलाफ जुर्माना लगेगा। कंपनी पर 250 करोड़ रुपये तक जुर्माना लग सकता है। डेटा फिड्यूशरी यानी जो किसी व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस करता है, उन्हें अपने कार्यों में नियमों का पालन और पारदर्शिता लाना पड़ेगा।

Open in App
Advertisement
Tags :
Modi governmentSocial Media news
Advertisement
Advertisement