खेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियास्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस

'जर्मन महिला से रेप...फरारी काटी', जानें कौन था IPS का बेटा बिट्टी मोहंती, जिसकी कैंसर से हुई मौत

Bitti Hotra Mohantay: जर्मन महिला रेप के आरोपी बिट्टी मोहंती की रविवार को भुवनेश्वर एम्स में मौत हो गई। वह कैंसर से पीड़ित था। बता दें कि बिट्टी ने दोषी ठहराए जाने के बाद भी 6 साल की फरारी काटी थी।
10:36 AM Aug 13, 2024 IST | Rakesh Choudhary
रेप का आरोपी बिट्टी मोहंती

Bitti Mohantay Dies From Cancer: जर्मन महिला से रेप के दोषी ओडिशा के पूर्व डीजी के बेटे बिट्टी मोहंती की कैंसर से मौत हो गई। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार बिट्टी मोहंती की रविवार को भुवनेश्वर एम्स में दम तोड़ दिया। 40 साल के बिट्टी मोहंती पूर्व पुलिस महानिदेशक बीबी मोहंती का बेटा था। मोहंती पेट के कैंसर से पीड़ित था।

बता दें कि साल 2006 में राजस्थान की एक अदालत ने मोहंती को जर्मन पर्यटक रेप का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। वह 2006 में अपनी मां से मिलने के बहाने पेरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मार्च 2013 में उसे केरल से अरेस्ट कर लिया। जहां वह पहचान छिपाकर रह रहा था। इस दौरान उसने बैंक में नौकरी भी हासिल कर ली। मामले में राजस्थान पुलिस ने उसे फिर से अरेस्ट किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 2.5 लाख रुपये मुचलके के साथ उसे रिहा करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही जमानत अवधि के दौरान कटक छावनी पुलिस थाने में हर महीने पेश होने और पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी मोहंती को दिया था।

ये भी पढ़ेंः मनीष सिसोदिया की जमानत का अरविंद केजरीवाल के केस पर क्या असर? एक्सपर्ट्स से जानें

जानें कौन था बिट्टी मोहंती

बिट्टी मोहंती पूर्व पुलिस महानिदेशक बीबी मोहंती का बेटा था। 8 मार्च 2013 को बिट्टी को केरल के कन्नूर में बैंक मैनेजर द्वारा दर्ज कराए गए मामले के बाद अरेस्ट किया गया था। बिट्टी के पिता बीबी मोहंती 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जिन्हें ओडिशा सरकार ने बिट्टी के पैरोल से भागने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में निलंबित किया था। हालांकि मई 2009 में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था।

ये भी पढ़ेंः मोदी सरकार का एक और बिल ठंडे बस्ते में, विरोध के बाद ब्राॅडकास्टिंग बिल को किया होल्ड

सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रखा था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल 2024 को राजस्थान के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने बिट्टी को जर्मन पर्यटक से बलात्कार के आरोप में सात साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसल के खिलाफ बिट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Open in App Tags :
Bitti Hottra MohantyGerman tourist rapedRajasthan News