गरीबों के लिए बनेंगे 3 करोड़ पक्के मकान, PM Awas Yojna के लिए ऐसे करें अप्लाई
PM Awas Yojna Online Registration: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पिछले 10 साल में 4.21 करोड़ घर बन चुके हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरूआत होने के बाद 3 करोड़ आवासों को हरी झंडी दे दी गई है। इस क्रेडिट लिंक योजना का मकसद गरीबों को पक्का मकान मुहैया करवाना है। तो आइए जानते हैं कि PMAY के तहत कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? सरकार से आवास लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? PMAY का ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे हो सकता है?
PMAY के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही वो भारत का नागरिक हो और परिवार की सालाना आय 18 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। PMAY की शर्त के अनुसार आवेदनकर्ता के पास देश में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। वहीं परिवार में किसी की सरकारी नौकरी ना होने पर ही उसे PMAY के लिए उपयुक्त माना जाएगा।
PMAY के लिए दस्तावेज
अगर आप PMAY में अप्लाई करने के योग्य हैं तो कुछ जरूरी दस्तावेजों की मदद से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। PMAY पर आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता का पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और संपत्ति दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।
PMAY पर कैसे आवेदन करें
PMAY के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको PMAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- PMAY की वेबसाइट pmayis.gov.in पर लॉगइन करें।
- अब नागरिक मूल्यांकन (Citizen Assesment) पर क्लिक करें।
- इसके बाद For Slum Dwellers या Benefit under other 3 का विकल्प चुने।
- अब आधार कार्ड डिटेल डालें और Check पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने नया फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में आपको नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी होगी।
- आखिर में कैप्चा कोड डालकर Submit की बटन दबाएं।
- बस आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आप आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
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