डॉक्टरों की हड़ताल से 23 लोगों मौत! कोलकाता केस की सुनवाई, कपिल सिब्बल ने SC को बताए आंकड़े
Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। अस्पतालों और डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया था। इस बीच मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान हड़ताल के नतीजों पर प्रकाश डालते हुए वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगस्त में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए घटनाक्रम के बाद डॉक्टरों की हड़ताल के चलते करीब 23 लोगों की मौत हो गई है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान
कपिल सिब्बल ने राज्य स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट कोर्ट को दी। उसमें कहा गया है कि डॉक्टरों के काम न करने की वजह से अब तक करीब 23 लोगों की मौत हुई है। ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच की स्थिति की रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है।
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बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर के रेप-मर्डर केस की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने की। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल और CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने जांच रिपोर्ट पेश कीं।
दलीलें पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि पिछले दिनों डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से लगभग 23 लोगों की मौत हुई है। CJI ने ममता सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 बजे तक की पूरी CCTV फुटेज दी है? इस पर सिब्बल का जवाब हां था।
इसके बाद सीजेआई ने फिर से सवाल किया कि CBI का कहना है कि उनको सिर्फ 27 मिनट का वीडियो ही मिला है? इस पर सिब्बल ने कहा कि 8:30 से 10:45 तक जो सबूत मिले थे, उसी के कुछ हिस्से सौंपे गए हैं। इसके अलावा कुछ-कुछ तकनीकी खराबी थी, लेकिन हार्ड डिस्क भरी हुई थी, जो दे दी गई थी।
इसके अलावा CBI के वकील ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में वक्त नहीं लिखा गया है। वीडियोग्राफी किसने की, इसकी भी कोई डिटेल नहीं थी। इसके बाद कोर्ट ने CBI से कहा कि अब 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करें, इसके बाद ही हम 17 सितंबर को अगली सुनवाई करेंगे।
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