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कौन सी ममता बनर्जी? CM पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा- मैं पॉलिटिशियन नहीं...

राज्यपाल ने कहा कि राजनेता अपने तरीके से कुछ भूमिकाएं निभाते हैं। लेकिन मैं किसी को अपने आत्मसम्मान से खिलावाड़ नहीं करने दूंगा।
10:38 PM Aug 04, 2024 IST | Amit Kasana
cv ananda bose
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CV Ananda Bose statement on mamata banerjee: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने रविवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करते हैं और उनके साथ उनके प्रोफेशनल संबंध हैं, लेकिन 'राजनेता' के रूप में वे मेरे मिजाज की नहीं हैं। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राज्यपाल ने सीएम के साथ अपने संबंधों पर बेबाकी से बात की।

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मेरे सामने तीन ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर बोस ने कहा कि कौन सी ममता बनर्जी? मेरे सामने तीन ममता बनर्जी हैं। एक केवल ममता बनर्जी हैं, जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिनके साथ मेरे प्रोफेशनल संबंध हैं। वहीं, तीसरी राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी हैं, जो मेरे मिजाज की नहीं हैं।

मुख्यमंत्री मेरी सहयोगी हैं और मैं कोई राजनेता नहीं हूं

राज्यपाल ने कहा कि बीते चुनावों के दौरान सीएम ने कुछ मुद्दों को आपस में मिला दिया था। उन्होंने कहा कि सीएम ने अन्य कुछ नेताओं के साथ मिलकर कुछ बयान दिए। जिस पर मैं भी राज्यपाल नहीं, बल्कि एक सामान्य आदमी बन गया और मैंने उन पर हर्जाने और मानहानि के लिए मुकदमा किया है। उन्होंने कहा कि इस सब के अलावा ममता बनर्जी मेरी मित्र हैं। मुख्यमंत्री मेरी सहयोगी हैं और मैं कोई राजनेता नहीं हूं।

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आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा

राज्यपाल ने कहा कि राजनेता अपने तरीके से कुछ भूमिकाएं निभाते हैं। लेकिन मैं उन्हें अपने आत्मसम्मान में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। बता दें कि इससे पहले राजभवन के एक कर्मचारी ने राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। राजभवन पैनल की इंटरनल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई

आरोपों को लेकर बनर्जी और टीएमसी नेताओं के हमलों के बीच बोस ने बनर्जी और कुछ अन्य टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में 14 अगस्त को कोलकता हाई कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले अदालत ने इस मामले में अपने अंतरिम आदेश में राज्यपाल के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने पर रोक लगा रखी है।

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