‘NEET एग्जाम की गरिमा को पहुंची ठेस’; NTA पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नहीं रुकेगी काउंसलिंग
SC hearing on NEET UG Paper Leak Case: NEET-UG पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर लीक केस पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि इससे एग्जाम की साख को गहरा झटका लगा है और इसपर हमें जवाब चाहिए।
नहीं रुकेगी काउंसलिंग
सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने मामले पर सुनवाई की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हालांकि इसी के साथ कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से भी साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे मगर बाद में इसपर एक्शन लिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी।
4 जून को आए थे नतीजे
बता दें कि NEET-UG 2024 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए 10 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि 5 मई को हुई NEET-UG परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। 4 जून को परीक्षा के नतीजों इसका पुख्ता सबूत पेश करते हैं। इसी के साथ याचिकाकर्ता ने परीक्षा रद्द करने की भी मांग की थी।
8 जुलाई को अगली तारीख
संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की। हालांकि अदालत ने अभी के लिए परीक्षा रद्द करने से मना कर दिया है। NEET-UG परीक्षा के नतीजे आने के बाद उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की काउंसलिंग शुरू हो गई है। ऐसे में अदालत ने काउंसलिंग रोकने पर कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि पेपर लीक के सबूत मिलने पर कोर्ट ठोस कदम उठा सकती है। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि NTA ने 5 मई को एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष के लिए NEET-UG की परीक्षा करवाई थी। इस परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई थी। कई लोगों का आरोप था कि परीक्षा से पहले पेपर लीक किया गया है। हालांकि NTA ने इन आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए पेपर लीक को अफवाह करार दिया था। 4 जून को NEET-UG परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। जिसमें एक ही सेंटर के 6 बच्चों को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 अंक मिले थे। नतीजों के बाद पेपर लीक कांड एक बार फिर से चर्चा में आ गया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
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