होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियास्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

रायबरेली से सांसद रहेंगे राहुल, वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी

Rae Bareli or Wayanad : कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। वे रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी। आइए जानते हैं कि क्या हैं इस्तीफे से जुड़े नियम।
06:41 PM Jun 17, 2024 IST | Deepak Pandey
Advertisement

MP Resignation Rules : लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दो सीटों रायबरेली और वायनाड पर जीत हासिल की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बैठक हुई। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे और रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं इस्तीफे से जुड़े नियम?

Advertisement

क्या है नियम?

आर्टिकल 240 (1) के तहत अगर कोई सांसद लोकसभा की किसी सीट से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे हाथ से लिखे पत्र के माध्यम से सदन के स्पीकर को इसकी जानकारी देनी होगी। हालांकि, इस्तीफे का कारण बताना जरूरी नहीं है। नियम के मुताबिक, अगर कोई सांसद अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहता है कि यह इस्तीफा स्वैच्छिक एवं वास्तविक है और स्पीकर को उसकी बात सही लगती है तो वे तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी को मनाने में जुटे कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री, लोकसभा में देखने को मिलेगी रोचक जंग

Advertisement

इस्तीफे से संबंधित पूछताछ भी कर सकते हैं स्पीकर 

अगर स्पीकर को डाक या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए सांसद का इस्तीफा मिलता है तो वे पूछताछ भी कर सकते हैं। जबतक वे संतुष्ट न हो जाएं कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है। अगर स्पीकर को लगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक या सही नहीं है तो वे इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है और न ही एक सदन में एक से अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी ने बड़ा संकल्प लिया…NEET के बहाने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, देखें स्पेशल रिपोर्ट

14 दिनों के अंदर देना होगा इस्तीफा

संविधान के अनुच्छेद 101(1) में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर किसी सांसद ने दो सीटों पर जीत हासिल की है तो उसे 14 के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ती है। अगर उन्होंने तय समय के अंदर ऐसा नहीं किया तो उनकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। राहुल गांधी को 18 जून तक चुनाव आयोग को सूचना देनी होगी कि वे किस सीट से सांसदी बरकरार रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे।

Open in App
Advertisement
Tags :
Modi 3.0 CabinetRahul Gandhi
Advertisement
Advertisement