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UPI Money Transaction पर RBI के नए नियम, गलती से किसी और को भेजे पैसे अब ऐसे होंगे रिकवर

RBI New Rule to recover money sent to Wrong UPI Address: ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कई लोग UPI की मदद लेते हैं। हालांकि जल्दबाजी में लोग अक्सर गलत जगह UPI पेमेंट कर देते हैं। RBI के नए नियम को फॉलो करके आप 5 स्टेप्स में अपने पैसे वापस ले सकते हैं।
07:57 AM Aug 20, 2024 IST | Sakshi Pandey
Photo From Google
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RBI New Rule to recover money sent to Wrong UPI Address: डिजिटल इंडिया के दौर में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करता है। वहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए ज्यादातर लोग UPI की मदद लेते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी में लोग किसी और को पैसा भेज देते हैं, जिसे वापस पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसे लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं, जिससे आपके पैसे आपको 24 से 48 घंटे से भीतर मिल जाएंगे।

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1. पैसे वापस मांगें

पैसे वापस पाने के लिए आप उस शख्स से संपर्क कर सकते हैं, जिसे आपने पैसे भेजे हैं। पैसे पाने वाले को ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भेजकर आप उससे पैसे वापस भेजने की गुजारिश कर सकते हैं।

2. UPI कस्टमर सपोर्ट से बात करें

गलत ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए UPI ऐप पर मौजूद कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करें। उन्हें गलत ट्रांजेक्शन की सारी जानकारी दें और रिफंड प्रोसेस शुरू करने के लिए कहें।

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3. NPCI में शिकायत दर्ज करें

UPI पेमेंट सिस्टम NPCI के अंतर्गत आता है। ऐसे में गलत UPI ट्रांजेक्शन करने पर आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गलत ट्रांजेक्शन के सारे सबूत जमा करने के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं।

4. बैंक से मदद मांगें

गलत जगह पैसे भेजने के बाद आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक को UPI ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। बैंक आपका रिफंड वापस दिलाने में मदद कर सकती है।

5. टोल फ्री नंबर पर बात करें

UPI के द्वारा गलत ट्रांजेक्शन करने पर आप टोल फ्री नंबर पर बात करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर - 18001201740 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इससे आपके पैसे आपको जल्द वापस मिल सकते हैं।

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Tags :
RBI new ruleUPI Payment
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