संभल जामा मस्जिद मामले में कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी याचिका
Sambhal Violence: जामा मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। संभल मस्जिद विवाद मामले पर शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के फैसले पर तुंरत रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि ये असाधारण मामला है। इसलिए अदालत निचली कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम गई थी। जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी।
यह भी पढ़ें:अजमेर दरगाह मामले में अब VHP भी कूदी, दरगाह कमेटी ने फिर खारिज किया दावा; कर दिया ये ऐलान
सुप्रीम कोर्ट (SC) के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की बेंच 29 नवंबर को इस पर सुनवाई करेगी। संभल में कोर्ट के आदेशों पर 19 नवंबर को पहला सर्वे किया गया था। जिसके बाद से ही तनाव का माहौल दिख रहा था। कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि संभल में जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है, वहां कभी हरिहर मंदिर होता था। बीते रविवार को एक बार फिर टीम यहां सर्वे के लिए गई थी। लेकिन भीड़ जुट गई और लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 25 लोग जख्मी हुए थे।
सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
हिंसा मामले में पहली एफआईआर दरोगा दीपक राठी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। राठी ने सपा सांसद बर्क और सपा विधायक के बेटे के खिलाफ आरोप लगाए थे। मामले में 800 अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया था। आरोप है कि इन लोगों ने भीड़ को उकसाया। भड़काऊ बयान पुलिस के खिलाफ दिए। दूसरी एफआईआर दरोगा शाह फैसल ने दर्ज करवाई है। जिसमें बाइक में आग लगाने का जिक्र है। वे नखास इलाके में थे। उनकी गन भी आरोपियों ने छीन लगी। कई लोगों को इसमें नामजद किया गया है।
यह भी पढ़ें:अजमेर दरगाह मामले में इस दिन होगी अगली सुनवाई, हिंदू सेना का दावा-यहां था शिव मंदिर