होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

दिल्ली के बाद इस राज्य में शुरू हुआ गाड़ियों का ऑड ईवन रूल, सरकार ने इसलिए लिया फैसला

Odd Even Rule In Gangtok: मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 115 के तहत ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों गाड़ियों पर लागू होगा। ऑड और ईवन का फैसला गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के फाइनल डिजीट के आधार पर किया जाता है। इस नियम के तहत ऑड तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चलती हैं, जबकि ईवन तारीख को ईवन नंबर की गाड़ियों को चलने की मंजूरी होती है।
02:45 PM Oct 26, 2024 IST | Nandlal Sharma
दिल्ली के बाद सिक्किम में ऑड ईवन नियम लागू किया गया है। फाइल फोटो
Advertisement

Odd Even Rule In Gangtok: सिक्किम में पहली बर्फबारी के साथ ही पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। गैंगटोक की सड़कें जाम होने लगी हैं। ऐसे में सिक्किम की सरकार ने ट्रैफिक संचालन को आसान बनाने के लिए गंगटोक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में ऑड और ईवन का नियम लागू कर दिया है।

Advertisement

सिक्किम सरकार के निर्देशों के मुताबिक ये नियम 5 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा। माना जा रहा है कि इन प्रावधानों से गंगटोक की सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और यात्रियों को आसानी होगी। राज्य सरकार ने राज्य में ऑड और ईवन लागू करने का फैसला मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 115 के तहत लिया है।

ये भी पढ़ेंः Traffic Advisory: अलर्ट! 3 दिन दिल्ली में बंद रहेंगी सड़कें, ये एडवाइजरी पढ़कर ही निकलें घर से

ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की गाड़ियों पर लागू होगा। ऑड और ईवन गाड़ी का फैसला रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी डिजीट से होगा। जैसा नंबर होगा उसके हिसाब गाड़ी के संचालन को मंजूरी होगी। ऑड रहने पर ऑड तारीख को, जबकि ईवन नंबर रहने पर ईवन तारीख को गाड़ी के संचालन को मंजूरी होगी। ऑड और ईवन का मतलब सम और विषम से है। ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7 और 9 अंकों वाली डिजीट संख्या की गाड़ियां ऑड तारीखों को चलाई जा सकेंगी, जबकि 2, 4, 6 और 8 जैसे अंकों से खत्म होने वाले ईवन नंबर की गाड़ियां ईवन तारीख को चलाई जा सकेंगी।

Advertisement

सिक्किम सरकार की ओर से कहा गया है कि ये नियम गंगटोक के म्युनिसिपल इलाके में लागू होगा। इसके लिए मेफेयर फाटक और जीआईसीआई, जीरो प्वाइंट क्षेत्रों में सुबह के 9.30 बजे से 12.00 बजे दोपहर तक और 12.00 बजे दोपहर से 3.30 बजे नियम में ग्रेस पीरियड होगा।

ये भी पढ़ेंः Delhi pollution: ड्रोन से होगी निगरानी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिया बड़ा बयान

हालांकि इस नियम के दौरान गंगटोक नॉर्दर्न बायपास और इंदिरा बायपास को छूट दी गई है। एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों को इस आदेश से छूट दी गई है। निर्धारित समय के दौरान केवल आधिकारिक वाहनों को ही छूट रहेगी।

बता दें कि 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड और ईवन का नियम लागू किया था। दिल्ली सरकार का फोकस सर्दियों के दौरान प्रदूषण को कम करने पर रहा है। इसलिए केजरीवाल सरकार ने यह नियम लेकर आई थी, 2016 के बाद से यह नियम सरकार लागू अलग-अलग समय पर लागू करती रही है।

Open in App
Advertisement
Tags :
Odd Even in DelhiOdd even SchemeOdd even system
Advertisement
Advertisement