चुनाव 2024खेलipl 2024वीडियोधर्म
मनोरंजन | मनोरंजन.मूवी रिव्यूभोजपुरीबॉलीवुडटेलीविजनओटीटी
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियास्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीipl 2023भारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस

14 साल की रेप पीड़िता का नहीं होगा गर्भपात; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वापस लिया अपना आदेश?

Minor Girl Abortion : सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक मामले में अपना एक आदेश वापस ले लिया। यह फैसला रेप पीड़िता के गर्भपात मामले में सुनाया गया था। सीजेआई ने पीड़िता और डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद गर्भपात कराने की अनुमति देना वाला आदेश वापस ले लिया।
07:19 PM Apr 29, 2024 IST | Deepak Pandey
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वापस लिया अपना फैसला?
Advertisement

Supreme Court Verdict On Rape Victim : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 साल की रेप पीड़िता के गर्भपात मामले में अपना आदेश वापस ले लिया। अब नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात नहीं होगा। इसे लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता और डॉक्टर से बातचीत की थी। इसके बाद SC ने रेप पीड़िता को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला अपना पिछला फैसला वापस ले लिया।

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने पहले पीड़िता के 29 हफ्ते के गर्भ को हटाने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था कि अगर पीड़िता इस गर्भ को रखेगी तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे पीड़िता के स्वास्थ्य और मन पर बुरा असर पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता की मां और मुंबई के सायन अस्पताल के डॉक्टरों से वार्ता की।

यह भी पढ़ें : बच्चों की एडल्ट फिल्में देखना अपराध है या नहीं? पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वापस लिया आदेश

Advertisement

पीड़िता की मां और डॉक्टरों का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने पहले वाले आदेश को वापस ले लिया, जिसमें रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत मिली थी। SC द्वारा फैसले वापस लेने के बाद अब 14 साल की रेप पीड़िता का गर्भपात नहीं होगा।

यह भी पढ़ें : क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला? सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को किया रद्द, पूर्व IAS को दी राहत

HC ने नहीं दी थी गर्भपात कराने की इजाजत

आपको बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने गर्भपात कराने की इजाजत देने से मना कर दिया था। HC ने कहा कि गर्भवती हुए काफी दिन हो गया है। ऐसे में इसे हटाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। इसके बाद पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Advertisement
Tags :
rape victimSupreme CourtSupreme Court OrderSupreme Court Verdict
Advertisement
Advertisement