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जेल से चुनाव तो लड़ सकते हैं मगर क्या वोट डाल पाएंगे केजरीवाल? जानिए क्या कहते हैं नियम

Can Arvind Kejriwal Vote : देश में इस समय लोकसभा चुनाव के साथ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। लेकिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए यह पर्व अंधेरे में बीत रहा है क्योंकि वह जेल में बंद है। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसी के साथ सवाल उठा है कि क्या केजरीवाल वोट डाल सकेंगे या नहीं। दरअसल, जेल में बंद शख्स चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन वोटिंग को लेकर क्या नियम हैं, जानिए इस रिपोर्ट में।
04:47 PM Apr 26, 2024 IST | Gaurav Pandey
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Lok Sabha Election 2024 : आज यानी शुक्रवार को देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यह लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय कथित शराब घोटाले के केस में जेल में बंद हैं। केजरीवाल लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे या नहीं अभी इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या वह जेल में रहते हुए वोट डाल पाएंगे या नहीं। इस रिपोर्ट में जानिए जेल में बंद लोगों के लिए मतदान को लेकर क्या नियम हैं।

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दरअसल, अगर कोई शख्स जेल में बंद है तो वह चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में उसके पास वोट डालने का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। साल 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध 2022 नामक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वह सजा काट रहे हैं। ऐसे में नियम यही कहता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

क्या कहता है कानून?

इस संबंध में लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 62(5) कहती है कि जेल में बंद कोई भी व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। यह हिरासत में मौजूद और सजा काट रहे, दोनों पर लागू होता है। इसके अलावा जिन लोगों पर ट्रायल चल रहा होता है वह भी वोट नहीं डाल सकते हैं। बता दें कि पहले जेल में बंद लोगों के पास चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं था लेकिन 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए इसे वैध करवा दिया था। लेकिन ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार अब तक नहीं मिला है।

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