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Lok Sabha Election 2024: अगर किसी उम्मीदवार का हो जाए निधन, तो उस सीट पर क्या होगा?

Candidate Death During Election: उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कुंवर सर्वेश सिंह की शनिवार को मृत्यु हो गई थी। इस सीट पर एक दिन पहले ही 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस सीट पर अब क्या होगा। इस रिपोर्ट में जानिए अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु मतदान से पहले हो जाती है तो क्या होता है और अगर उसका निधन मतदान के बाद हुआ है तो क्या प्रावधान हैं।
04:46 PM Apr 21, 2024 IST | Gaurav Pandey
Election Commission Of India
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What Happens On a Election Seat If A Candidate Passes Away : उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। लेकिन, इसके एक दिन बाद ही 20 अप्रैल को इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया। ऐसे में यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि अगर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का निधन हो जाता है तो फिर उस सीट पर क्या होता है। इस रिपोर्ट में जानिए इसी सवाल का जवाब।

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मतदान से पहले हुआ निधन तो?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 52 के अनुसार अगर किसी प्रत्याशी की मौत नामांकन के आखिरी दिन होती है और स्क्रुटनी में उसका नामांकन वैध पाया जाता है या फिर किसी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है और उसका निधन होता है या फिर मतदान से पहले उसकी मौत होती है तो ऐसी स्थिति में उस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देता है और उस सीट पर चुनाव बाद में कराया जाता है।

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मतदान के बाद निधन होने पर?

ये तो बात हुई उस स्थिति की जब उम्मीदवार की मृत्यु मतदान से पहले हो जाती है। कुंवर सर्वेश सिंह के मामले में उनका निधन मतदान के बाद हुआ। अगर चुनाव परिणाम आने पर सर्वेश सिंह की हार होती है तब तो इसका सीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन, अगर वह जीत गए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में सीट पर दोबारा चुनाव होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट का भविष्य 4 जून को परिणाम आने के बाद ही तय होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को कराई जाएगी।

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