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CM मोहन यादव का बड़ा बयान- MP के धार्मिक नगरों में शराबबंदी पर जल्द होगा फैसला

Alcohol Will Be Banned In Religious Towns Of MP: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर सरकार विचार करेगी।
02:07 PM Jan 13, 2025 IST | Deepti Sharma
cm मोहन यादव का बड़ा बयान  mp के धार्मिक नगरों में शराबबंदी पर जल्द होगा फैसला
Alcohol Will Be Banned In Religious Towns

Alcohol Will Be Banned In Religious Towns Of MP (विपिन श्रीवास्तव): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम अपनी धार्मिक नगरों पर शराब नीति में संशोधन करेंगे और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बड़े कई साधु संतों और लोगों ने सुझाव दिए हैं। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

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हम हर हालत में धार्मिक नगरों से सीमा के बाहर या आबकारी की दुकानें बंद करें। ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर जो सब लोगों की शिकायत आती है, उसी दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जल्दी ही इस बारे में मोहन यादव सरकार निर्णय करेगी।

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धार्मिक नगरों में बंद की जाए शराबबंदी 

आपको बता दें, सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साधु-संतों और कई लोगों ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी होनी चाहिए। फिलहाल हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।

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इसके अलावा, सीएम मोहन यादव आज उज्जैन जिले में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में 614 करोड़ रुपये की सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी प्रोकेक्ट का भूमि पूजन करने वाले हैं।

बता दें, साल 2023 में शिवराज सरकार अहाते बंद करने का फैसला लिया था। इसके पीछे तर्क यह था कि अहाते में बैठाकर शराब पिलाने से कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है और झगड़े होते हैं। हालांकि, इस व्यवस्था को बंद करने के बाद दुकान के आसपास ही शराब पीने लगे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है।

Pesa Act के तहत 200 से ज्यादा शराब की दुकानें मंजूर

मध्य प्रदेश में पेसा (Traditional tribal area investment and self governance rights) नियम (Pesa Act) के तहत 11,596 ग्राम सभाओं ने 211 नई शराब की दुकानों को मंजूरी दी है। इन ग्राम सभाओं को मादक पदार्थों के बिक्री पर नियंत्रण रखने, शराब और भांग के विक्रय के लिए प्रतिबंध लगाने और जरूरत अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति मादक पदार्थों के नियमों का उल्लंघन करता है तो ग्राम सभा को उस पर एक हजार का अर्थदंड लगाने का अधिकार है।

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