होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

अवैध आवास को बनाया जा सकेगा वैध, मध्य प्रदेश नगरपालिका का बड़ा फैसला

03:45 PM Mar 15, 2024 IST | Pooja Mishra
मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग
Advertisement

Madhya Pradesh Urban Development Department: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास और प्रदेशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में राजस्व महाभियान चलाया गया है, जो सफल साबित हुआ है। अब सीएम मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगरपालिका ने बिना अनुमति के अनाधिकृत भवनों के निर्माण को वैध करने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति से बने अवैध आवास को 30 प्रतिशत तक निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वैध किया जा सकेगा।

Advertisement

विभाग ने जारी की अधिसूचना

बता दें कि, इस काम के लिए प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियम में संशोधन किया है। ताकि लोग नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति से बने अपने आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को वैध करवा सकें। इस बारे में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना के जरिए जानकारी दी है। विभाग ने यह कार्यवाही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर कर रहा है।

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश CM मोहन यादव ने खरगोन और गुना में किया 2 नए विश्वविद्यालय का शुभारंभ, बोले- यह वीरों की धरती है

Advertisement

नियमों में संशोधन

विभाग से तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नियमों में यह संशोधन सिर्फ 31 अगस्त, 2024 तक ही रहेगा। इसलिए जिन्हें भी अपने भवनों के निर्माण को वैध करवाना है वह कलेक्टर मार्गदर्शन के द्वारा जारी किए मार्केट प्राइज की रेट का शुल्क जमा करा कर निर्माण को वैध करवा सकते हैं। अगर सम्पत्ति व्यावसायिक है तो इसके लिए मार्केट प्राइज के 18 प्रतिशत के बराबर शुल्क जमा करवाना होगा, वहीं अगर सम्पत्ति आवासीय है तो उस पर 12 प्रतिशत के बराबर शुल्क जमा करवाना होगा। इसके साथ ही अधिसूचना में साफ तौर पर लिखा है कि सम्पत्ति को वैध करवाने का यह जनवरी, 2021 से पहले बिना अनुमति के बने निर्मित भवनों पर ही लागू होगा।

Open in App
Advertisement
Tags :
Madhya Pradesh
Advertisement
Advertisement