MP में 7 हजार से अधिक परिवारों को मिला इस योजना का लाभ, सरकार ने दी 54 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी
PM Surya Ghar Free Electricity Scheme In MP: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्र में आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक कुल 8 हजार 170 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें से 7 हजार 14 उपभोक्ताओं को 54 करोड़, 62 लाख 59 हजार रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में उनके खातों में जमा कराई जा चुकी है।
कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सोलर पावर प्लांट लगवाएं। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के मकसद से पीएम सूर्य घर योजना शुरू की गई है।
लोगों को इस योजना का लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रबंध संचालक ने कहा कि इस योजना के तहत एक किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर 60 हजार रुपये तथा तीन किलोवाट या उससे ऊपर 10 किलोवाट तक के सोलर प्लांट स्थापना पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है।
कब हुई थी योजना शुरू
गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ था। तब से लेकर अब तक हजारों बिजली उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा गया है। योजना में शामिल होने के लिए पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.portal.mpcz.in अथवा उपाय एप, वॉट्सएप चैटबॉट और टोल फ्री नं, 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिले इसके लिए वेंडर और उपभोक्ता दोनों को ध्यान रखना होगा कि उनके बैंक खाते में नाम, आधार कार्ड में नाम तथा बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2024 से स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट में केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल रीजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा एसओआर रेट पर उपभोक्ता को दिए जाएंगे।
इससे उपभोक्ताओं द्वारा सोलर वेंडर को किए जाने वाले भुगतान में लगभग 6 से 8 हजार रुपये तक की कमी आएगी। प्रबंध संचालक ने यह भी निर्देश दिए कि जिन रूफटॉप सोलर प्लांट में नेट मीटर के साथ मोडेम और सिम लगे होने के बाद भी अगर डाटा कम्युनिकेशन का अभाव है तो संबंधित सोलर वेंडर को नोटिस जारी किया जाए और कम्युनिकेशन फिर भी स्थापित न होने की अवस्था में वेंडर पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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