MBMC अधिकारियों पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, EC ने नोटिस भेज दिया जांच का आदेश
Model Code Of Conduct Violation : मुंबई के पास मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MBMC) के इंजीनियर पर आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के उल्लंघन का आरोप लगा है। राज्य चुनाव आयोग ने MBMC शहर अभियंता दीपक खाम्बित को नोटिस भेजकर जांच का आदेश दिया है। उन्हें यह नोटिस एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद भेजा गया है।
क्या है आरोप?
शहर अभियंता दीपक पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को अनदेखा कर 46 जूनियर इंजीनियर का 26 अप्रैल के दिन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन नहीं ली थी। शिकायत के मुताबिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भाग लेने वाले सभी इंजीनियरों ने परीक्षा की तैयारी के लिए दो से तीन दिन तक अपना सिविक ऐप बंद रखा था। जिसकी वजह से चुनावी कार्यप्रणाली प्रभावित हुई।
चुनाव आयोग से नहीं ली परमिशन
नियम के मुताबिक अचार संहिता लगने के बाद उसके समाप्त होने तक सभी अधिकारी आयोग के स्टाफ बन जाते हैं। इस बीच अगर उन्हें कोई आदेश निकालना होता है तो सबसे पहले चुनाव आयोग की इजाजत लेना अनिवार्य होता है। लेकिन मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शहर अभियंता ने एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले आयोग से किसी भी तरह की इजाजत नहीं ली। उन्हें नोटिस देते हुए चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया है कि शहर अभियंता ने किसके आदेश पर और क्यों एप्टीट्यूड टेस्ट लिया और इसकी जानकारी राज्य चुनाव आयोग को क्यों नही दी गई।
गौरतलब है कि 16 मार्च को चुनाव आयोग ने सात चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की थी। सात चरणों के चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई थी और अंतिम चरण 1 जून को होगा। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श अचार संहिता लागू हो गई थी। अगर मीरा भायंदर की बात करें तो यह क्षेत्र ठाणे लोकसभा के अंतर्गत आता है, जहां 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग होगी।