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ये कैसा इंसाफ! न पीड़िता जिंदा न शिकायतकर्ता; किडनैपिंग-रेप केस में 40 साल बाद 70 वर्षीय आरोपी बरी

Mumbai Kidnapping Rape Case: मुंबई की एक कोर्ट ने 40 साल पुराने अपहरण और रेप के एक मामले में 70 साल के बुजुर्ग को बरी कर दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को मई 2024 में यूपी के आगरा से अरेस्ट किया था।

रेप के मामले में 70 साल का आरोपी बरी

Mumbai Court Acquitted 70 years Accused: मुंबई की एक कोर्ट ने बलात्कार और रेप के 40 साल पुराने मामले में 70 साल के बुजुर्ग को बरी कर दिया। मामले में पीड़िता, उसके 2 बच्चे और शिकायतकर्ता मां की मौत हो चुकी है। मामले में आरोपी लगभग 40 साल तक लापता रहा। इस मामले में केवल 4 सुनवाई हुई।

बलात्कार का यह हैरान करने वाला मामला 1984 का है। 70 साल के बुजुर्ग को बरी करने वाले जज ने कहा कि मामला बहुत पुराना है, अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह या तो लापता है या उनकी मृत्यु हो चुकी है। दुष्कर्म के इस मामले में पकड़े गए आरोपी से जोड़ने के लिए रिकाॅर्ड पर एक भी सबूत नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए आरोप सजा के लिए काफी नहीं है ऐसे में इस मामले में आरोपी को बरी किया जाता है।

1984 में दर्ज कराया था मामला

बता दें कि इस मामले में पीड़िता की मां ने 1984 में डीबी मार्ग पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार महिला ने बताया कि उसकी 15 साल की बेटी शौच जाने का कहकर घर से निकली थी लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। जांच में सामने आया कि आरोपी दाऊद बंडू खान ने लड़की का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। मामले में आरोपी पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया गया।

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मुंबई से फरार हो गया था आरोपी

पुलिस ने उस वक्त आरोपी को अरेस्ट किया था लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी मुंबई से फरार हो गया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया। डीबी मार्ग पुलिस थाने की टीम ने आरोपी के घर दबिश दी तो सामने आया कि आरोपी फाॅकलैंड रोड स्थित अपनी प्राॅपर्टी बेचकर परिवार के साथ शहर छोड़कर जा चुका है।

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2 महीने पहले अरेस्ट हुआ था आरोपी

जांच में सामने आया कि आरोपी उत्तर के किसी राज्य में जाकर छिप गया था। पुलिस पिछले 40 साल से उसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर दक्षिण मुंबई के थाने की एक टीम ने 7 मई 2024 को भंडू खान को यूपी के आगरा से अरेस्ट किया था।

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