Pune Hit And Run Case: कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता समेत 3 आरोपियों को 24 तक पुलिस कस्टडी में भेजा
Pune Hit And Run Case: पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने उनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को तेज गति से आ रही पोर्श कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी जिसमें जबलपुर के इंजीनिर युवक-युवती की मौत हो गई थी। मामले में पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि नाबालिग किशोर शनिवार रात 10 बजकर 40 मिनट पर अपने दोस्तों के साथ पुणे स्थित कोजी पब गया था। जहां उसे डेढ़ घंटे तक शराब पार्टी की। इस दौरान नाबालिग आरोपी ने 48000 रुपए के बिल का भुगतान भी किया था।
पुलिस ने बताया कि कोजी पब बंद होने के बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ ब्लैक मैरियट पब गया। वहां भी उसने शराब पी। मामले की जांच कर रहे एसीपी मनोज पाटिल ने बताया कि नाबालिग आरोपी ने गाड़ी चलाने से पहले शराब पी थी इससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं।
राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर उठाए सवाल
वहीं इस मामले में अब राजनीति भी हो रही है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पुणे पुलिस एक विधायक के साथ आरोपी को बचा रही है। वहीं इस हादसे पर राहुल गांधी ने भी वीडियो शेयर कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिग शराब पीकर पोर्श कार से दो लोगों को कुचल देता है और उसे निबंध लिखने की शर्त पर जमानत मिल जाती है। उन्होंने कहा कि बस, कैब और ऑटो ड्राइवरों को ऐसे निबंध लिखने के लिए क्यों नहीं कहा जाता है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है।
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