होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत, 'शिवसेना' मामले पर शिंदे और उद्धव दोनों का पक्ष सुनेंगे CJI

06:26 PM Feb 22, 2023 IST | Amit Kasana
प्रतीकात्मक तस्वीर
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट: शिवसेना के नाम और निशान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शिंदे गुट को राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने बुधवार को चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई। अदालत ने उद्धव गुट की याचिका पर दोनों पक्षों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों को दो हफ्ते में अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना है।

Advertisement

शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया

दरअसल, उद्धव गुट ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के खिलाफ की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। फिलहाल आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है।

और पढ़िएराहुल गांधी आज मेघालय में, उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Advertisement

उद्धव गुट के वकील ने ऐसे दर्ज कराया विरोध 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि पार्टी के कार्यालयों और बैंक खातों को शिंदे समूह द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि शिवसेना का 2018 का संविधान रिकॉर्ड पर नहीं है। इसलिए विधायक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे। यह गलत है। अगर यह भी आधार हो तो विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है। उसकी उपेक्षा की गई।

और पढ़िएजुनैद-नासिर मर्डर मामले में नया मोड़, हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर दर्ज किया केस

अदालत में यह दिए शिंदे के वकील ने तर्क 

कोर्ट में शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि हमने उद्धव की याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले हमारा पक्ष जरूर सुने। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

चुनाव आयोग ने दिया था बड़ा फैसला

बता दें 26 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। शिंदे गुट को चुनाव चिह्न ‘धनुष और तीर’ आवंटित किया था।

और पढ़िएदेश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें

(mnspas.com)

Open in App
Advertisement
Tags :
Eknath Shindeelection commissionKapil Sibalshiv senaSupreme CourtUddhav Thackeray
Advertisement
Advertisement