Chandigarh Mayor Election Case: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब, पूछा ये बड़ा सवाल
Chandigarh Mayor Election Case in Supreme Court: चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा है कि चुनाव सीक्रेट बैलेट से ना कराए जाने पर उनका क्या पक्ष है? दरअसल, कोर्ट में चुनाव सीक्रेट बैलेट से न कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है।
क्या है पूरा मामला
अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 27 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी। बता दें पेश मामले में वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार ने ये याचिका दायर की है। इस याचिका में पिछले चुनाव में हुई धांधली का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस बार मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट से नहीं कराए जाने की मांग की है। बता दें चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है।
हाईकोर्ट के रिटायर जज करें निगरानी
पेश याचिका में मेयर चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट के रिटायर जज को नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। बता दें इससे पहले कुलदीप कुमार की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 जनवरी के बाद चुनाव का आदेश दिया, जबकि इससे पहले 24 जनवरी को मेयर चुनाव होने थे। कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से चंडीगढ़ में नगर निगम के अहम पदों के चुनाव पारदर्शी तरीके से करवाने का आदेश देने का आग्रह किया है।
2024 मेयर चुनाव का हुआ था वीडियो वायरल
जानकारी के अनुसार पेश याचिका में नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग सीक्रेट बैलेट की जगह पार्षदों के हाथ खड़े कर करवाए जाने का आग्रह किया गया है। बता दें 2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली होने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद 20 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चुनाव परिणाम को बदल दिया था।
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