मान सरकार ने जारी की करोड़ों की धनराशि; आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को होगा फायदा, कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने दी जानकारी

Punjab Government Released Fund For BCS And EWS: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री बलजीत कौर के मार्गदर्शन में अलग-अलग जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए राशि जारी की गई है।

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Released Fund For BCS And EWS

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Punjab Government Released Fund For BCS And EWS: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार हर वर्ग की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए भी लगातार कार्यरत है। पंजाब सरकार द्वारा पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बठिंडा, मानसा और एस.बी.एस. नगर के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बठिंडा, मानसा और एस.बी.एस. नगर जिलों के पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 675 लाभार्थियों के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि में वर्ष 2023-24 की पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों की लंबित आवेदनों को वर्ष 2024-25 के दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 675 लाभार्थियों को कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला बठिंडा के 33 लाभार्थियों, मानसा के 46 लाभार्थियों और एस.बी.एस. नगर के 196 लाभार्थियों को आशीर्वाद फॉर बीसीज एंड ईडब्ल्यूएस योजना के तहत कवर किया गया है।

आशीर्वाद योजना के लिए क्या-क्या जरूरी

मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए और परिवार की कुल वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए लगातार कार्यशील है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है।

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