होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के लिए जारी किए 13.16 करोड़ रुपये, जानिए क्या बोलीं कैबिनेट मंत्री

Punjab Ashirwad Yojana Fund Release: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 13.16 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की है।
05:18 PM Sep 24, 2024 IST | Pooja Mishra
Advertisement

Punjab Ashirwad Yojana Fund Release: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के लोगों के बेहतर जीवन और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाोई जा रही हैं। इसी तरह से पंजाब सरकार की तरफ से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना चलाई जाती है। हाल ही में इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 13.16 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की है। इस बात की जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी है।

Advertisement

आशीर्वाद योजना के पैसे जारी

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग ने आशीर्वाद योजना के तहत पिछड़ी और रूप से कमज़ोर वर्गों के लाभार्थियों के लिए साल 2023-24 और वर्ष 2024-25 के 13.16 करोड़ रुपये की जारी किए है। इन पैसों का लाभ अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एसबीएस नगर, संगरूर और मलेरकोटला जिलों के उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने साल 2024-25 के दौरान आशीर्वाद पोर्टल योजना के लिए आवेदन किया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन पैसों से 2581 लाभार्थियों को फायदा होगा।

यह भी पढ़ें: ‘मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं’, विपक्ष के बयान पर CM भगवंत मान का पलटवार

Advertisement

क्या बोलीं कैबिनेट मंत्री?

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य में कम आय वाले परिवारों की बेटियों लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार की तरफ से 51,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, जिनका पंजाब का स्थायी निवासी हो, वह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का हिस्सा हो, जिसकी सालाना आमदनी 32,790 रुपये से कम हो।

Open in App
Advertisement
Tags :
Punjab
Advertisement
Advertisement