पंजाब विधानसभा में पास हुआ पंचायत राज बिल 2024, CM भगवंत मान ने बताई खासियत
Punjab Governor Passed Panchayat Raj Bill 2024: पंजाब विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान पंजाब पंचायत राज बिल 2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के साथ पास कर दिया गया है। इस मंजूरी के बाद अब पंजाब में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा को बहाल कर दिया गया है। अब पंजाब में पंच सरपंच चुनाव का पार्टी निशान पर नहीं किया जाएगा। पंजाब की मान सरकार द्वारा अक्टूबर के महीने में पंचायत चुनाव करवाने की बात कही जा रही है।
पंचायत राज बिल 2024 हुआ पास
विधानसभा में पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल 2024 पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस प्रस्ताव को पास करवाने का उद्देश्य है कि गांवों का सरपंच गांवों वालों का हो न कि पार्टी का सरपंच हो। इसके अलावा गांवों में पार्टियों को लेकर होने वाले लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। इसके साथ ही सीएम मान ने सदन को बताया कि साल 2018 में भी किसी पार्टी निशान पर पंचायती चुनाव नहीं लड़ा गया था।
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ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपये का इनाम
इस दौरान सीएम मान ने आगे कहा कि जो गांव सर्वसम्मति से सरपंच को चुनेंगे, उस ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टेडियम और पार्क जैसी बाकी सुविधाएं भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आजकल पंचायती चुनाव में सरपंच के 40-40 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, ऐसे में अगर गांव सर्व सम्मति से सरपंच चुनते हैं, तो इससे लोगों के पैसे बचेंगे, जो उनके गांव के विकास में काम आएंगे।