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जिसके 2 से ज्यादा बच्चे, उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा, राजस्थान हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया ये फैसला?

Rajasthan Two Child Verdict: राजस्थान में दो से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को अब प्रमोशन का लाभ नहीं मिल सकेगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर सहमति जताते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
11:22 AM Aug 31, 2024 IST | Rakesh Choudhary
राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगाया बैन
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Rajasthan High Court Two Child Policy: राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों का अब प्रमोशन नहीं होगा। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें सरकार राज्य के कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। जस्टिस विनोद कुमार और जस्टिस पंकज भंडारी की पीठ ने यह आदेश संतोष कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

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हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में मांग की गई थी कि भजनलाल सरकार 16 मार्च 2023 को जारी किए गए एक आदेश के आधार पर कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दे रही है। ये सभी प्रमोशन उन कर्मचारियों के किए जा रहे थे जिनके दो से ज्यादा बच्चे होने के कारण 5 साल और 3 साल तक प्रमोशन रोके गए थे। ऐसे में कर्मचारियों को प्रमोशन देने से वरिष्ठता सूची में बदलाव आ गया है। इससे पदोन्नति प्रभावित हो रही है।

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याचिका में की गई थी ये मांग

याचिकाकर्ताओं के वकील ने मीडिया को बताया कि साल 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 1 जून 2002 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर 5 साल के लिए प्रमोशन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद साल 2017 में 5 साल की अवधि को घटाकर 3 साल कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने 16 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर सभी कर्मचारियों की पदोन्नति करने का आदेश दिया था। ऐसे में सरकार के इस फैसले को बारां और झालावाड़ के पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट को चुनौती दी थी।

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कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग की गई थी कि बैक डेट से प्रमोशन देना कानून सम्मत नहीं है। कोर्ट ने आदेश पारित कर सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई है। इसके साथ ही सरकार से जवाब भी मांगा है।

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BanPrmotionRajasthan High Courttwo-child policy
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