होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

भंगी, नीच..., कौन-कौनसे शब्द जातिसूचक नही? राजस्थान हाईकोर्ट ने गिनाई लिस्ट

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कुछ शब्दों को जातिसूचक शब्दों की श्रेणी से हटा दिया है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला?
09:40 AM Nov 18, 2024 IST | Rakesh Choudhary
Rajasthan High Court
Advertisement

Rajasthan High Court Big Decision on SC ST Act: राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भंगी, भिखारी, मंगनी और नीच जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं। बता दें कि मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई बहस से जुड़ा है। कोर्ट ने इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ लगी एससी-एसटी एक्ट की धाराओं को हटा दिया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

Advertisement

पूरा मामला जैसलमेर जिले के कोतवाली थाने का है। यहां 31 जनवरी 2011 को एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 31 जनवरी को हरीश चंद्र अन्य अधिकारियों के साथ अतिक्रमण की जांच करने गए थे। इस दौरान अचल सिंह ने भंगी, नीच, भिखारी जैसे अपशब्द हरीश चंद्र को कहे। इस दौरान हाथापाई भी हो गई। इस पर हरीश चंद्र ने एससी-एसटी एक्ट में कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाए गए थे। चारों ने एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप को चुनौती दी थी। अपीलकर्ताओं ने कहा कि पीड़ित की जाति के उन्हें जानकारी नहीं थी।

ये भी पढ़ेंः राजस्थान के शादी समारोह में 11 लोगों को कार से कुचला, पटाखा विवाद से भड़का था शराबी

Advertisement

कोर्ट ने इस आधार पर किया बरी

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें अधिकारी की जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ऐसे शब्द अधिकारियों को बोले गए। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि भंगी, नीच, मंगनी और भिखारी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं है और यह एससी/एसटी एक्ट में शामिल नहीं होगा। ऐसे में जातिसूचक शब्दों के मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया, हालांकि सरकारी ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के काम में बाधा डाली गई, इसका केस चलता रहेगा।

ये भी पढ़ेंः ‘जो आपकी बात नहीं सुनेगा, उसे मैं जूते मारूंगा…’, कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के फिर बिगड़े बोल

Open in App
Advertisement
Tags :
Rajasthan High CourtRajasthan News
Advertisement
Advertisement