Gyanvapi Case: 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग याचिका का विरोध, मुस्लिम पक्ष की दलील सुनकर कोर्ट ने दी अगली तारीख
Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi-Maa Shringar Gauri Case) में मंगलवार को जिला न्यायालय (Varanasi Court) में सुनवाई हुई।
जहां ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना या जलाशय के अंदर पाए जाने वाले कथित शिवलिंग के ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की है।
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16 मई को हुआ था सर्वेक्षण
बता दें कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 16 मई को सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के वजूखाना या जलाशय में पाया गया ‘शिवलिंग’ केस प्रॉपर्टी का हिस्सा था। याचिका में हिंदू पक्ष ने इसके कार्बन डेटिंग और शिवलिंग जैसी संरचना के अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों की मांग की। ताकि इसकी आयु समेत अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके।
आज थी सुनवाई, स्थगति हुई
हिंदू पक्ष की इस दलील को सुनने के बाद वाराणसी जिला न्यायालय ने मामले में सुनवाई की के लिए 11 अक्टूबर की तारीख यानी आज का दिन तय किया था। वहीं अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई स्थगित कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
औरंगजेब ने ढांचे को गिराकर बनाई थी मस्जिद
जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है। हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी अदालत में याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के ढांचे के एक हिस्से पर किया गया था। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाने में एक ‘शिवलिंग’ होने का दावा करते हुए कार्बन-डेटिंग की मांग की और एक याचिका दायर की है, जिसका मस्जिद कमेटी विरोध कर रही है।
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