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104 दिन काम और सिर्फ एक छुट्टी, कर्मचारी की हुई मौत; अब कोर्ट ने कंपनी पर ठोका बड़ा जुर्माना

World News : लगातार 104 दिन काम करने के बाद एक शख्स की मौत हो गई है। इसके बाद कोर्ट ने इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना और कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है। जानें कहां का और क्या है पूरा मामला।
08:14 AM Sep 08, 2024 IST | Avinash Tiwari
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World News : हर देश में कर्मचारियों और मजदूरों के लिए श्रम कानून होता है। इसके तहत निर्धारित किया जाता है कि कर्मचारियों से कितने घंटे तक काम करवाना है और उन्हें कम से कम कितना मेहनताना या सैलरी देनी है। बिना छुट्टी लिए 104 दिन तक काम करने वाले शख्स की मौत के बाद चीन की अदालत ने कंपनी को फटकार लगाई है और जुर्माना भी ठोक दिया है।

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मिली जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय व्यक्ति ने केवल एक दिन की छुट्टी के साथ 104 दिनों तक काम किया। इस दौरान अप्रैल के महीने में उसने सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली थी। इसके बाद उसे इन्फेक्शन हो गया, उसकी तबियत बिगड़ी और कुछ ही घंटे में उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि न्यूमोकोकल संक्रमण के कारण उसके शरीर के जरूरी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था।

अबाओ नाम के इस शख्स ने फरवरी से मई तक एक दिन छोड़कर 104 दिन लगातार काम किया। 6 अप्रैल उसने एक दिन की छुट्टी ली थी। 25 मई को उसकी तबियत बिगड़ी और तीन दिन बाद उसकी स्थिति गंभीर होने लगी। फेफड़ों में संक्रमण और सांस लेने में दिक्कत के चलते 1 जून को उनकी मौत हो गई। परिवार ने अबाओ की मौत के बाद कंपनी की तरफ से मुआवजे की मांग की और कोर्ट से मदद मांगी।


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कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कंपनी उस व्यक्ति की मौत के लिए 20 प्रतिशत जिम्मेदार है। कंपनी की तरफ से दलील दी गई कि अबाओ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था और वह अपनी मर्जी से ओवरटाइम करता था। अदालत ने कहा कि लगातार 104 दिनों तक काम करना चीन के श्रम कानून का उल्लंघन है।

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चीन के कानून के अनुसार, किसी भी कर्मचारी से एक दिन में 8 घंटे से अधिक और सप्ताह में औसतन 44 घंटे ही काम करवाया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि परिवार को कुल 400,000 युआन (43 लाख से अधिक रुपये) का मुआवजा दिया जाए।

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