पोर्श एक्सीडेंट मामले में बड़ा एक्शन, 25 की उम्र तक नाबालिग नहीं कर पाएगा ये काम
Pune Porsche Accident : पुणे में पोर्श कार से एक्सीडेंट करने वाला आरोपी नाबालिग जमानत पर बाहर है। दुर्घटना के महज कुछ घंटों बाद उसे रिहा किए जाने के बाद कई तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं। पुलिस और सरकार का कहना है कि इस मामले में पीड़ित को इंसाफ दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, उठाए जाएंगे। अब महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने आरोपी पर बड़ा एक्शन लिया है।
हादसे के वक्त गाड़ी को बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था जो कथित तौर पर शराब के नशे में था। कार की स्पीड इतनी अधिक थी कि टक्कर के बाद बाइक पर सवार लड़का और लड़की हवा में उछल गए। बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात ये थी कि कार चला रहे शख्स के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब इस मामले में परिवहन विभाग ने एक्शन लिया है।
परिवहन विभाग ने की तरफ से एक्शन लिया गया है कि जब तक आरोपी 25 साल का नहीं हो जाता, उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बता दें कि साधारण तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र 18 साल है। अब बिल्डर का बेटा 25 साल की उम्र तक गाड़ी नहीं चला पाएगा। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग ने कार के खिलाफ भी एक्शन लिया है।
जानकारी में मुताबिक, परिवहन विभाग की तरफ से साफ किया गया है कि अब इस कार को 12 महीने यानी एक साल तक रजिस्टर नहीं करवाया जा सकेगा। बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के इस कार के सड़क पर दौड़ने के बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस विभाग भी सवालों के घेरे में था। इसके बाद इस एक्शन की जानकारी सामने आ रही है।
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बता दें कि बिल्डर का नाबालिग बेटा दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद कथित तौर पर शराब के नशे में पोर्श गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के वक्त कार की स्पीड 160 किमी/प्रति घंटे से अधिक थी । टक्कर के बाद बाइक सवार दो लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। इस दुर्घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।