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रेप कर छात्रा को किया ब्लैकमेल, डर दिखा कहता था-कर दूंगा फेल; कोर्ट ने पहुंचाया दोषी शिक्षक को जेल

09:40 PM Aug 20, 2023 IST | Balraj Singh
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कन्नौज: उत्तर प्रदेश में बीते दिन कॉलेज के फिजिक्स, कैमिस्ट्री और गणित पढ़ाने वाले लेक्चरर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की कैद का हुक्म सुनाया है। आरोप है कि उसने 12वीं की छात्रा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छे नंबर से पास कराने का झांसा देकर पहले उसे घर बुलाया, बाद में नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म किया। यहां भी शिक्षक की दरिंदगी न रुकी और उसने छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इस बारे में किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी और फिर बदनाम कर भी दिया। छात्रा ने आखिरकार कानून की शरण ली और दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।

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मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले का है। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया है कि उसने जुलाई 2017 में छिबरामऊ कस्बे में संचालित एक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में दाखिला लिया था। उसी कॉलेज में अभय उर्फ आदित्य फिजिक्स, कैमिस्ट्री और गणित पढ़ाता था। बजरिया सिकंदरपुर का रहने वाले शिक्षक अभय उर्फ आदित्य अभय उर्फ आदित्य ने छात्रा को घर पर कोचिंग पढ़ाने की बात कहते हुए अच्छे नंबर से पास कराने और स्कॉलरशिप दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद शिक्षक ने उसके घर पर पढ़ाने के दौरान स्कॉलरशिप फार्म भरने के बहाने उसकी मार्कशीट और बैंक खाते की पास बुक ले ली। साथ ही 18 हजार रुपए भी ले लिए।

बहाने से बुलाया घर और किया दुष्कर्म

जब भी छात्रा ने शिक्षक से बुक और मार्कशीट मांगी तो लगातार बहाने बनाता रहा। एक दिन शिक्षक ने उसे घर पर बुलाया। शिक्षक ने चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा को बेहोश कर दिया। फिर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए शिक्षक ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए । साथ ही अध्यापक ने धमकी भी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो वह उसकी अश्लील फोटो और वीड़ियो सोशल मीडिया पर डालकर उसको बदनाम कर देगा । इसके बाद पीड़िता और डर व सहम गई। वहीं, अध्यापक ने अपनी पत्नी सहित परिजनों को घर भेजकर छात्रा की पूरे गांव में बदनामी करवा दी।

दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को सात साल की कैद

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इंद्रजीत सिंह द्वितीय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी शिक्षक को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आधी रकम पीड़िता को देने के निर्देष दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्जकर जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने दोषी शिक्षक अभय को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने धारा 376 में सात साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए, धारा 328 में पांच साल कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

(Adipex)

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Tags :
Fast Track CourtImprisonment In Misdeed Casekannauj Misdeed CaseTeacher Blackmailed 12th Girl StudentUtter Pradesh News
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